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Rajasthan Pension: 91.70 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी! दिसंबर की रुकी पेंशन पर सरकार का बड़ा अपडेट, लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम

राजस्थान के 91 लाख से अधिक बुजुर्गों और विधवाओं का इंतजार खत्म! सरकार ने ₹1105 करोड़ की रुकी हुई पेंशन जारी करने का रास्ता साफ कर दिया है। क्या आपके बैंक खाते में पैसा पहुँचा? अपनी पेमेंट स्थिति और गाँव की नई लिस्ट ऑनलाइन चेक करने का सबसे आसान तरीका यहाँ जानें।

By Pinki Negi

Rajasthan Pension: 91.70 लाख पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी! दिसंबर की रुकी पेंशन पर सरकार का बड़ा अपडेट, लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम।
Rajasthan Pension New Update 2026

राजस्थान के करीब 91.70 लाख पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में बताया कि दिसंबर 2025 की बकाया पेंशन के लिए 1105 करोड़ रुपये के बिल सरकारी खजाने (कोषालय) भेज दिए गए हैं।

जल्द ही यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही, सरकार युवाओं के रोजगार और कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही है, जिसके लिए 37.50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए 18.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर मिल सकें।

नवंबर तक का पैसा हुआ जारी; वेरिफिकेशन न कराने वालों की रुकी पेंशन

राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि नवंबर महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 961 करोड़ रुपये पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जा चुके हैं। हालांकि, मंत्री अविनाश गहलोत ने चेतावनी दी है कि जिन पेंशनर्स ने अभी तक अपना वार्षिक वेरिफिकेशन (सत्यापन) नहीं कराया है, उनकी पेंशन रोक दी गई है।

भुगतान में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। अब किसी भी पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर पटवारी और ग्राम सेवक की यह जिम्मेदारी होगी कि वे समय पर विभाग को सूचना दें, ताकि अपात्र लोगों के खातों में सरकारी पैसा न जाए। यदि आपकी पेंशन रुकी हुई है, तो तुरंत अपना ई-केवाईसी (e-KYC) पूरा करें।

घर बैठे चेक करें अपनी पेंशन और गाँव की पूरी लिस्ट, ये है आसान तरीका

अगर आप भी अपनी पेंशन का स्टेटस या अपने गाँव के लाभार्थियों की सूची देखना चाहते हैं, तो अब आपको सरकारी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान सरकार के आधिकारिक SSP पोर्टल के माध्यम से नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

  1. वेबसाइट खोलें: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल ssp.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
  2. Report विकल्प चुनें: होम पेज पर उपलब्ध ‘Reports’ टैब पर क्लिक करें।
  3. Beneficiary Report: यहाँ आपको ‘Beneficiary Report’ का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें।
  4. जिला और क्षेत्र चुनें: अब आपके सामने जिलों की सूची आएगी। अपने जिले पर क्लिक करें, फिर अपने ग्रामीण या शहरी क्षेत्र (Block/Sub-District) का चुनाव करें।
  5. गाँव/वार्ड की लिस्ट: इसके बाद अपनी ग्राम पंचायत और फिर अपने गाँव या वार्ड के नाम पर क्लिक करें।
  6. नाम चेक करें: जैसे ही आप गाँव के नाम पर क्लिक करेंगे, उस क्षेत्र के सभी पेंशन लाभार्थियों की लिस्ट खुल जाएगी। यहाँ आप अपना नाम, पेंशन योजना का प्रकार और भुगतान की स्थिति देख सकते हैं।

बिना आईडी-पासवर्ड के ऐसे चेक करें अपनी पेंशन पेमेंट की पूरी जानकारी

राजस्थान सरकार का जन सूचना पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप बिना किसी लॉगिन आईडी के अपनी पेंशन का विवरण देख सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jansoochna.rajasthan.gov.in को ओपन करें।
  2. होम पेज पर दिख रहे “Schemes” या “योजनाओं के लाभार्थी” वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  3. यहाँ विभागों की सूची में से “Social Justice & Settlement Department” (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) को चुनें।
  4. अब आपको “Social Security Pension Beneficiary Information” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  5. यहाँ आप अपने PPO नंबर, आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर में से किसी भी एक जानकारी को दर्ज करके “खोजें” (Search) पर क्लिक करें।
  6. आपकी स्क्रीन पर आपकी पेंशन की पात्रता और अब तक हुए सभी भुगतानों (Payment History) की पूरी जानकारी आ जाएगी।

पेंशन मिलने पर ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें?

पेंशन से जुड़ी किसी भी समस्या (जैसे पेमेंट अटकना, वेरिफिकेशन इश्यू या गलत जानकारी) के समाधान के लिए राजस्थान सरकार ने संपर्क पोर्टल की सुविधा दी है। शिकायत दर्ज करने के लिए इन आसान चरणों का पालन करें:

  1. पोर्टल पर जाएँ: सबसे पहले राजस्थान संपर्क की आधिकारिक वेबसाइट sampark.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
  2. शिकायत दर्ज करें: होम पेज पर दिए गए ‘शिकायत दर्ज करें’ (Lodge Grievance) के लिंक पर क्लिक करें।
  3. पंजीकरण: अब ‘परिवाद पंजीकरण’ पर क्लिक करें और अपने मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी (OTP) डालकर लॉगिन करें।
  4. विवरण भरें: अपनी शिकायत का पूरा विवरण लिखें, जैसे आपका PPO नंबर, जिला और पेंशन न मिलने की वजह। यदि आपके पास कोई सहायक दस्तावेज है, तो उसे भी अपलोड करें।
  5. सबमिट करें: फॉर्म भरने के बाद इसे सबमिट कर दें। आपको एक शिकायत संख्या (Grievance ID) मिलेगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

नोट: आप अपनी शिकायत की स्थिति (Status) भी इसी पोर्टल पर जाकर ‘शिकायत की स्थिति देखें’ विकल्प से कभी भी चेक कर सकते हैं।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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