
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस महीने बड़ा एक्शन लेते हुए एक और सरकारी बैंक का लाइंसेंस रद्द कर दिया है। बता दें, आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित जीजामाता महिला सहारी बैंक, सतारा का लाइसेंस रद्द किया है, जिसके पीछे का कारण बैंक के पास प्रायप्त पूंजी की कमी और कमाई की बेहद ही कम संभावना मानी जा रही है। वहीं 6 अक्टूबर से इसे बैंकिंग कारोबारी की अनुमति नहीं होगी।
इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस पहले 30 जून, 2016 को एक आदेश के जरिए रद्द किया गया था और बैंक की अपील पर 23 अक्टूबर, 2019 को इसे फिर से बहाल कर दिया गया था। इस बात की सूचना केंद्रीय बैंक ने 7 अक्टूबर को प्रेस विज्ञाप्ति के जरिए दी है।
आरबीआई ने दिया बयान
जीजामाता महिला सहारी बैंक पर बड़े एक्शन पर आरबीआई ने एक बयान में कहा की अपीलीय प्राधिकरण ने निर्देश दिया है की फाइनेंशियल स्टेट्स के आंकलन के लिए फाइनेंशियल ईयर 2013-14 के लिए बक फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। हालांकि बैंक के असहयोग के चलते ऑडिट पूरा नहीं होने के कराना आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया। बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद नई जमा राशि स्वीकार या पुनर्भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी।
खाताधारकों के बैंक खाते फ्रीज होने के कारण वह फ़ौरन पैसों की निकासी नहीं कर सकेंगे। हालाँकि डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत परिसमापन होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि पर पांच लाख रूपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त कर सकेंगे।
लाइसेंस रद्द का बड़ा कारण
आरबीआई ने बताया की इस बैंक के पास पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है, इसके साथ ही यह बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के कई प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा है, जिसके कारण लाइसेंस रद्द करने का निर्णय किया गया है। ऐसे में बैंक का चालू रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल होता।