Bihar Assembly Election: बिहार में विधानसभा बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, जैसी ही चुनाव की घोषणा होती है राज्य में आचार संहिता लग जाएगी। चुनाव की प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और कैश का इस्तेमाल कोई गलत काम के लिए न करें इसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। राजनीतिक उम्मीदवार और आम जनता पर नकदी ले जाने की सीमा तय होती है। तो चलिए जानते हैं आचार संहिता लागू होने पर हम अपने घर पर कितना कैश रख या ले जा सकते हैं।

नकदी रखने के क्या नियम हैं?
आचार संहिता लागू होने के बाद आप अपने घर पर कितना भी कैश रख सकते हैं इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर या सार्वजानिक स्थानों में जाते हैं तो इस मामले में पैसे ले जाना प्रतिबंधित है।
- आप बिना किसी दस्तावेज 50,000 का कैश रख सकते हैं।
- अगर 50,000 से अधिक कैश ले जाते हैं तो आपको वैध फोटो पहचान पत्र, स्रोत का पमाण और नकदी ले जाने का उद्देश्य, आदि का प्रमाण रखना है।
नियम तोड़ने पर क्या होगा?
अगर आप 50 हजार कैश ले जाने पर सम्बंधित दस्तावेजों को नहीं दिखाते हैं तो आपके पैसे जब्त भी हो सकते हैं। अगर दस्तावेज दिखाते हैं तो आपकी रकम वापस मिल जाएगी। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क़ानूनी कार्यवाई हो सकती है। अगर 10 लाख से अधिक राशि है तो आयकर विभाग को सूचना दी जाएगी।
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चुनाव आयोग की सख्त नज़र
निगरानी के लिए जिला स्तर पर 20 से अधिक एजेंसियां नियुक्त की गई हैं। सीमाओं और मुख्य मार्गों ओर 32 चौकियां स्थापित की जाएगीं। सड़कों, रेलवे स्टेशन, हवसी अड्डों के साथ बैंक और एटीएम कैश डिलीवरी पर कड़ी जाँच की जाएगी।
छूट के प्रावधान क्या है?
अगर आपके पास चिकित्सा आपातकाल, विवाह सम्बन्धी खर्च और अधिकृत व्यवसायिक लेनदेन जैसे मामलों में 50 हजार से अधिक नकदी ले जा सकते हैं। इसके लिए आपके पास वैध दस्तावेज होने चाहिए।