
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) चुनने की समय सीमा बढ़ा दी है। NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों की कम दिलचस्पी को देखते हुए, अब यह विकल्प चुनने की अंतिम तिथि जो पहले 30 सितंबर थी, उसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में पेंशन फंड नियामक (PFRDA) को जानकारी दे दी है, जिससे कर्मचारियों को अपना विकल्प चुनने के लिए ज़्यादा समय मिल सके।
केंद्रीय कर्मचारियों को UPS चुनने के लिए ज्यादा समय
वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को यूपीएस (UPS) का विकल्प चुनने के लिए दी गई समय सीमा को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कर्मचारियों और अन्य संबंधित पक्षों ने ज्यादा समय मांगा था। मंत्रालय ने बताया कि हाल ही में यूपीएस में कई सकारात्मक बदलाव किए गए हैं, जिनमें स्विच करने का विकल्प, नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभ, और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन नए फायदों को देखते हुए, कर्मचारियों को सोच-समझकर फैसला लेने के लिए यह अतिरिक्त समय दिया गया है।
केवल एक लाख कर्मचारियों ने चुना UPS ऑप्शन
वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प देने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अब तक केवल लगभग एक लाख कर्मचारियों ने ही यह विकल्प चुना है, जबकि कुल 23 लाख कर्मचारी पात्र हैं। 1 अप्रैल, 2025 से लागू यह योजना एनपीएस का एक विकल्प है, जिसके तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन लाभ मिलेगा।
UPS योजना में किये गए कई बदलाव
हाल ही में UPS योजना में स्विच विकल्प, इस्तीफे पर लाभ, कर छूट जैसे कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों को देखते हुए, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की माँग पर, यूपीएस चुनने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब तक, केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों में से लगभग एक लाख कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना है, जबकि 20 जुलाई तक यह संख्या 31,555 थी। नए बदलावों के साथ, उम्मीद है कि और कर्मचारी इस बेहतर विकल्प को चुनेंगे।