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नलकूप खनन योजना: किसानों को कुआं/नलकूप बनवाने के लिए मिलेंगे ₹40,000, जानें आवेदन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों के लिए नलकूप खनन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को नलकूप खनन और पंप स्थापना पर कुल 40 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। योजना "पहले आओ, पहले पाओ" प्रणाली पर लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई की स्थायी सुविधा मिल सकेगी।

By Pinki Negi

नलकूप खनन योजना: किसानों को कुआं/नलकूप बनवाने के लिए मिलेंगे ₹40,000, जानें आवेदन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के किसानों के लिए राज्य पोषित नलकूप खनन योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य उन किसानों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाना है जिनके पास खेती की जमीन तो है, लेकिन पानी का साधन सीमित है।

नलकूप और पंप की स्थापना पर मिलेगा पूरा सहयोग

योजना के तहत पात्र किसानों को 40 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि दो चरणों में दी जाएगी —

  1. पहला चरण: नलकूप खनन के लिए 25 हजार रुपये की सहायता।
  2. दूसरा चरण: खनन सफल होने के बाद पंप स्थापना पर 15 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान।

इस तरह किसानों को कुल 40 हजार रुपये तक की राहत मिलेगी। इस राशि से वे अपने खेतों में स्थायी सिंचाई सुविधा तैयार कर सकेंगे, जिससे उत्पादन क्षमता में बड़ा सुधार होगा।

क्या है योजना का मुख्य उद्देश्य

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर किसान अपने खेत में जल स्रोत के माध्यम से आत्मनिर्भर सिंचाई कर सके। अब तक कई छोटे किसान ऐसे थे जिन्हें सीमित जल स्रोतों या महंगी बिजली की वजह से फसल उत्पादन में दिक्कतें आती थीं। नलकूप खनन योजना उनके लिए एक भरोसेमंद समाधान साबित होगी।

कौन होंगे योजना के पात्र किसान

इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो SC या ST वर्ग से संबंधित हैं और जिनके पास स्वयं की निजी कृषि भूमि है। साथ ही, जिस भूमि पर नलकूप खनन कराया जाएगा, उसके 300 मीटर के दायरे में कोई अन्य नलकूप नहीं होना चाहिए। योजना के नियमों की जांच कृषि विभाग द्वारा की जाएगी ताकि केवल वास्तविक पात्र किसानों को ही लाभ मिले।

आवेदन प्रक्रिया

पात्र किसान अपने विकासखंड स्तरीय कृषि कार्यालय में सीधे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए किसानों से अपील की गई है कि वे जल्दी आवेदन करें ताकि उन्हें अनुदान मिलने में देरी न हो। आवेदन के दौरान किसानों को अपनी भूमि की रजिस्ट्री और भू-सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। योजना की अन्य शर्तों का पालन शासन के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

किन क्षेत्रों में नहीं मिलेगा योजना का लाभ

कृषि विभाग ने बताया है कि विदिशा जिले के ग्यारसपुर और कुरवाई विकासखंडों को “डार्क ज़ोन (अति दोहित क्षेत्र)” घोषित किया गया है। भूजल स्तर बहुत नीचे जाने के कारण इन क्षेत्रों में नलकूप खनन पर रोक लगी हुई है, इसलिए यहां के किसान इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। बाकी विकासखंडों में लक्ष्य तय किए गए हैं:

विकासखंडSC लक्ष्यST लक्ष्य
विदिशा32
बासौदा22
नटेरन32
सिरोंज13
लटेरी23

किसानों के लिए बड़ा फायदा

राज्य सरकार की इस पहल से किसानों को कई फायदे होंगे —

  • अब उन्हें सिंचाई के लिए महंगे पंप सेट या बिजली कनेक्शन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
  • सालभर खेतों में पानी की सुविधा मिलने से फसल उत्पादन बढ़ेगा।
  • पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसान अब दो से तीन फसलें भी आसानी से ले सकेंगे।
  • अनुदान सीधे खाते में मिलने से पारदर्शिता और समय की बचत होगी।

आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में कदम

कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि वे तय समय सीमा में आवेदन करें ताकि योजना का अधिकतम लाभ लिया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों में हर किसान अपने खेत का “स्वयं का जल स्रोत” विकसित कर आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था की ओर अग्रसर हो।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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