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New Rules: 1 December Alert: पेंशन स्कीम से लाइफ सर्टिफिकेट तक… 1 दिसंबर से बदल जाएंगे ये बड़े नियम

नवंबर के अंत तक तीन जरूरी काम पूरे करना जरूरी है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) चुनने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। टैक्स से जुड़े कई स्टेटमेंट और रिपोर्ट भी इस दिन तक फाइल करनी होती हैं। साथ ही, पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना अनिवार्य है। डेडलाइन से चूकने पर परेशानी हो सकती है।

By Pinki Negi

नवंबर खत्म होने से पहले अगर आपने कुछ अहम काम पूरे नहीं किए, तो सीधे आपकी पेंशन, टैक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर पड़ सकता है। इस बार 30 नवंबर सिर्फ कैलेंडर की डेट नहीं, बल्कि कई लोगों के लिए “डेडलाइन डे” बन गई है।

30 नवंबर क्यों है इतना अहम?

नवंबर के आखिरी सप्ताह के साथ कुछ ऐसे कामों की टाइमलाइन भी खत्म हो रही है, जिनका रिश्ता आपकी रिटायरमेंट इनकम, इनकम टैक्स कंप्लायंस और बैंकिंग सर्विसेज से है।​ खास तौर पर तीन चीजें – यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का चुनाव, टैक्स से जुड़े स्टेटमेंट/रिपोर्ट, और पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट – 30 नवंबर तक हर हाल में निपटाने लायक हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS ऑप्ट करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 तय की गई है, जिसे पहले 30 सितंबर रखा गया था और बाद में बढ़ाया गया।​ जो कर्मचारी NPS से UPS में शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर वे इस तिथि तक ऑप्शन नहीं चुनते, तो डिफॉल्ट रूप से NPS में ही बने रहेंगे और नई स्कीम के बेनिफिट मिस हो सकते हैं।

UPS और NPS में बेसिक फर्क

  • UPS में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ज्यादा रखी गई है और फोकस गारंटीड/स्टेबल पेंशन पर है, ताकि रिटायरमेंट के बाद इनकम फ्लो ज्यादा प्रेडिक्टेबल रहे।
  • NPS मार्केट-लिंक्ड है, जहां रिटर्न और फाइनल कॉर्पस मार्केट पर डिपेंड करते हैं, जबकि UPS को OPS टाइप सेफ और स्ट्रक्चर्ड मॉडल की तरह डिजाइन किया गया है।

यही वजह है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो HR/Accounts सेक्शन से तुरंत बात करके UPS vs NPS का क्लीयर कम्पैरिजन समझें और 30 नवंबर से पहले final choice सबमिट कर दें।

टैक्स से जुड़े काम

टैक्सपेयर्स के लिए भी नवंबर एंड सिर्फ फॉर्मालिटी नहीं है, यहां डिले का मतलब सीधे पेनल्टी और नोटिस तक पहुंच सकता है।

मुख्य पॉइंट्स:

  • अक्टूबर 2025 में TDS कटने पर सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M, 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है।
  • जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92E (ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट) के तहत रिपोर्ट देनी होती है, उन्हें भी 30 नवंबर तक ITR फाइल करनी होती है।
  • किसी भी इंटरनेशनल ग्रुप के लिए constituent entity को Form 3CEAA जमा करने की डेडलाइन भी 30 नवंबर है।

अगर आप बिज़नेस या प्रोफेशन रन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन/स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में involved हैं या हाई-वैल्यू प्रॉपर्टी डील पर TDS काटा है, तो अपने CA या tax consultant से तुरंत यह चेक कर लें कि आपके ऊपर कौन-सा फॉर्म/स्टेटमेंट लागू होता है।

पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट

हर पेंशन लेने वाले व्यक्ति के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate / Jeevan Pramaan) जमा करना अनिवार्य है, और इस साल इसकी आखिरी तारीख भी 30 नवंबर रखी गई है।​ अगर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होता, तो पेंशन क्रेडिट रुक सकता है और बाद में इसे रीस्टोर कराने के लिए एक्स्ट्रा दौड़भाग करनी पड़ती है।

आजकल ज्यादा विकल्प हैं:

  • बैंक ब्रांच में फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट
  • नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर डिजिटल जीवन प्रमाण
  • कुछ बैंकों में doorstep सेवा (senior citizens या बहुत बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए)

घर में अगर पैरेंट्स/ग्रैंडपेरेंट्स या कोई भी पेंशनर हैं, तो उनके डॉक्युमेंट्स (PPO, Aadhaar, बैंक पासबुक) तैयार रखवाएं और 30 नवंबर से पहले लाइफ सर्टिफिकेट करवा दें।

LPG सिलेंडर और आधार कार्ड के नियमों पर नजर

हर महीने की तरह 1 दिसंबर को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर के दाम रिव्यू करती हैं, इसलिए नवंबर एंड तक बजट प्लान करते समय यह ध्यान में रखना अच्छा रहेगा कि अगला बिल थोड़ा ऊपर–नीचे हो सकता है।​ एलपीजी प्राइस चेंज का सीधा असर किचन बजट पर पड़ता है, इसलिए अगर जरूरत हो तो महीने के एंड से पहले एक सिलेंडर बुक कर लेने की स्ट्रेटेजी भी कई लोग अपनाते हैं।

UIDAI भी आधार कार्ड को ज्यादा सिक्योर और डिजिटल फ्रेंडली बनाने के लिए बदलावों पर विचार कर रही है, जिसमें एक प्रपोजल ऐसा है कि कार्ड पर सिर्फ फोटो और QR कोड रहे और बाकी डिटेल्स ऑनलाइन वेरीफाई हों।​ ऐसे चेंज का मतलब होगा कि फिजिकल कार्ड पर कम जानकारी छपेगी, लेकिन ऑनलाइन KYC और वेरिफिकेशन प्रोसेस और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल को आधार से अपडेट रखना जरूरी होगा।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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