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Cash Transaction Alert: ₹2 लाख से ऊपर कैश लिया तो पड़ेगा भारी जुर्माना, समझें नियम

अगर आप बड़े कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो सावधान हो जाइए! सरकार ने ₹2 लाख से ज्यादा कैश लेने-देने पर सख्त नियम लागू किए हैं। ऐसा करने पर लग सकता है भारी जुर्माना या हो सकती है इनकम टैक्स जांच। जानें नया नियम, कौन-सा लेनदेन होगा बैन और कैसे बच सकते हैं पेनल्टी से।

By Pinki Negi

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अगर आप भी अपने वित्तीय काम के लिए रोजाना कैश का लेनदेन करते हैं, तो एक दिन में ₹2 लाख से ऊपर का कैश लेना आपको भारी पड़ सकता है। बता दें, भारतीय इनकम टैक्स के कानून नियमों के अनुसार अब कैश ट्रांजेक्शन (Cash Transaction) की सीमा को लेकर और सख्त नियम बनाए गए हैं, इससे अगर आप तय सीमा से अधिक कैश लेते हैं, तो आपपर भारी जुर्माना लग सकता है। जिसके लिए धारा 269ST बनाई गई है, जो तय करती है की कोई भी व्यक्ति या संस्था कितनी रकम कैश में ले सकता है। ऐसे में यह जरुरी है हर व्यक्ति को कैश ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों की जानकारी हो।

क्या है धारा 269ST

धारा 269ST उन महत्त्वपूर्ण धाराओं में से एक है, जिसे देश में काले धन और कर चोरी पर रोक लगाने हेतु नकद लेनदेन को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 लाख रूपये या उससे अधिक कैश नहीं ले सकता। यदि वह ऐसा करता है तो यह नियम का उल्लंघन माना जाएगा और उनपर जुमार्ना लग सकता है। ऐसे में कैश लेने की सीमा का पालन करना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो कैश ले रहा है, न की जो दे रहा है।

नियम के उल्लंघन पर जुर्माना

कैश ट्रांजेक्शन से जुड़े धारा 269ST का उल्लंन करने वाला वयक्ति यदि 2 लाख या उससे अधिक कैश लेता है, तो उसे जुर्माने के तौर पर पूरा कैश देना होगा। यह नियम सभी तरह के पैसे लेने वालों पर लागू होता है, यानी अगर आप बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए 3 लाख रूपये कैश लेते हैं तो पकडे जाने पर आपको पूरे 3 लाख का जुर्माना देना होगा।

क्या है सुरक्षित विकल्प

बता दें कैश ट्रांजेक्शन से जुड़े ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें धारा 269ST लागू नहीं होती, इनमें बैंकिंग कंपनियों या डाकघर द्वारा मिली राशि और सरकारी संस्थाएं जो आधिकारिक काम कर रही है वह शामिल नहीं होती है। वहीं जुर्माने से बचने और लेनदेन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए आपको हमेशा सुरक्षित विकल्प जैसे डिमांड ड्राफ्ट, NEFT, UPI, चेक या डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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