
अगर आप अपने परिवार के साथ किसी इंटरनेशनल ट्रिप का प्लान कर रहे हैं और आपके साथ आपका बच्चा है तो उसका भी पासपोर्ट बनाना जरुरी हो जाता है। हालाँकि कई लोगो के मन में यह सवाल आता है, की क्या पैदा होते ही बच्चा का पासपोर्ट बन सकता है तो जवाब है, हाँ बिकुल अब भारत में माता-पिता अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन जमा करने की प्रक्रिया अब पहले से और भी सरल हो गई है, तो चलिए जानते हैं कैसे बनवाए Child Passport और इसकी पूरी जानकारी।
भारत में कैसे बनता है नवजात बच्चे का पासपोर्ट
भारत में बच्चे के पैदा होते ही उसका पासपोर्ट बनवाया जा सकता है, ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदक paasportindia.gov.in की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चे से जुडी सारी जानकारी भरकर जरुरी दस्तावेज अपलोड करके फीस भुगतान कर अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके आप अपॉइंटमेंट वाले दिन दस्तावेज और बच्चों के साथ वेरिफिकेशन के लिए विजिट कर सकते हैं।
वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद फॉर्म को भरकर उसमें बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करके सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को पासपोर्ट सेवा केंद्र में जमा करना होगा। जिसके बाद वेरिफिकेशन के लिए अप्पोइंटमेंट तय किया जाता है।
बच्चे के पासपोर्ट के लिए जरुरी दस्तावेज
देश में नवजात बच्चे के पासपोर्ट के लिए जरुरी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, बच्चों की पासपोर्ट साइज फोटो, पेरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी, सिग्नेचर वाला एफिडेविट, मैरिज सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ आदि होना जरुरी है। इसके अतिरिक्त भारत में 15 साल से छोटे बच्चों के पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 वर्ष होती है।