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UP Panchayat Election 2025: प्रधानी/पंचायत चुनाव लड़ने वाले SC/ST/OBC कैंडिडेट्स को मिलेगा बड़ा फायदा! आरक्षित सीटों पर Big Update जानें

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2025 में SC/ST/OBC उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर! आरक्षित सीटों को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिससे इन कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने में बड़ा फायदा मिल सकता है। आरक्षण नियमों में हुए इस बड़े बदलाव और उसके प्रभाव को जानने के लिए आगे पढ़ें।

By Pinki Negi

UP Panchayat Election 2025: प्रधानी/पंचायत चुनाव लड़ने वाले SC/ST/OBC कैंडिडेट्स को मिलेगा बड़ा फायदा! आरक्षित सीटों पर Big Update जानें
UP Panchayat Election 2025

उत्तर प्रदेश में अगले साल अप्रैल या मई महीने में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं। इस बीच, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत राशि को लेकर एक ज़रूरी अपडेट आया है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए, उन्हें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में सभी शुल्कों में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत राशि

आरक्षित वर्ग (OBC, SC, ST) के उम्मीदवारों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत राशि सामान्य वर्ग से 50% कम होगी।

  • ग्राम पंचायत सदस्य:
    • नामांकन शुल्क: ₹100
    • जमानत राशि: ₹400
  • ग्राम प्रधान:
    • नामांकन शुल्क: ₹300
    • जमानत राशि: ₹1500
  • क्षेत्र पंचायत सदस्य (BDC):
    • नामांकन शुल्क: ₹300
    • जमानत राशि: ₹1500
  • जिला पंचायत सदस्य:
    • नामांकन शुल्क: ₹500
    • जमानत राशि: ₹4000
  • ब्लॉक प्रमुख:
    • नामांकन शुल्क: ₹1000
    • जमानत राशि: ₹5000
  • जिला पंचायत अध्यक्ष:
    • नामांकन शुल्क: ₹1500
    • जमानत राशि: ₹12500

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ग्राम पंचायत सदस्य का नामांकन शुल्क ₹200 और जमानत राशि ₹800 तय की गई है। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य दोनों के लिए नामांकन शुल्क ₹600 और जमानत राशि ₹3000 होगी। वहीं, जिला पंचायत सदस्य के लिए शुल्क ₹1000 (जमानत ₹8000), ब्लॉक प्रमुख के लिए शुल्क ₹2000 (जमानत ₹10,000) और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए शुल्क ₹3000 (जमानत ₹25,000) निर्धारित की गई है।

नामांकन शुल्क क्या है?

नामांकन शुल्क वह फीस होती है जो किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अपना नाम दर्ज (नामांकन) करवाते समय चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। यह शुल्क उम्मीदवारी की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देता है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होता है, यानी एक बार जमा करने के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता।

जमानत राशि (Security Deposit) क्या है ?

जमानत राशि वह रकम है जो उम्मीदवार नामांकन करते समय जमा करता है। इसे लेने का मुख्य उद्देश्य केवल गंभीर उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करना होता है। यदि उम्मीदवार चुनाव में डाले गए कुल वैध वोटों का 1/6 हिस्सा (एक निश्चित सीमा) हासिल नहीं कर पाता है, तो यह राशि ज़ब्त कर ली जाती है। इसके विपरीत, अगर उम्मीदवार पर्याप्त वोट हासिल कर लेता है या अपना नामांकन वापस ले लेता है, तो यह राशि उसे वापस कर दी जाती है।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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