
Krishak Sathi Sahayata Yojana: क्या आप राजस्थान के किसान हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य दुर्घटना में पीड़ित किसानों और उनके परिवार को 2 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। अगर किसान को छोटी चोट लगे अथवा बड़ी चोट, दोनों मामलों में योजना का लाभ दिया जाएगा। तो चलिए इस योजना के बारे में पूरी जानकारी और इसका लाभ लेने के लिए कैसे आवेदन करना है आदि जानकारी जानते हैं।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना
राजस्थान सरकार ने इस योजना को राज्य के किसानों के लिए शुरू किया है। लेकिन बता दें इस योजना में सभी किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर एवं मंडी में काम करते हैं, को शामिल किया जाएगा। अगर कृषि कार्य के दौरान उन्हें छोटी अथवा गंभीर चोट लगती है तो उन्हें इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त यदि किसान की मौत हो जाती है तो परिवार को इसका मुआवजा भी दिया जाएगा। बता दें पहले इस योजना का नाम राजीव गाँधी कृषक सहायता योजना था जो बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कर दिया गया है।
योजना में कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?
स्कीम का लाभ किसान की चोट के आधार पर दिया जाएगा, जिस तरह की चोट होती है उस हिसाब से अलग अलग सहायता राशि तय की गई है।
- मृत्यु होने पर- 2,00,000 रूपए
- दो अंग (जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आँखें) खोने ओर- 50,000 रूपए
- रीढ़ की हड्डी टूटने अथवा कोमा की स्थिति में- 25,000 रूपए
- एक अंग (जैसे हाथ, पैर अथवा आँख) खराब होने पर- 25,000 रूपए
- पूरे बालों की स्कैल्पिंग- 40,000 रूपए
- आंशिक बालों की स्कैल्पिंग पर- 25,000 रूपए
- चार उंगलियां कटने पर- 20,000 रूपए
- तीन उंगलियां कटने पर- 15,000 रूपए
- दो उंगलियां कटने पर- 10,000 रूपए
- एक ऊँगली कटने पर- 5,000 रूपए
- दोनों अंडकोष क्षतिग्रस्त होने पर- 40,000 रूपए
- एक अंडकोष क्षतिग्रस्त होने पर- 25,000 रूपए
- मंडी में काम करने पर फ्रैक्चर होने पर- 10,000 रूपए
योजना में आवेदन कैसे करें?
- उम्मीदवार को सबसे पहले राजस्थान के SSO पोर्टल पर विजिट करना है।
- होम पेज में आपको खुद को लॉगिन कर लेना है।
- फिर आपको Raj-Kisan टैब में जाना है यहाँ पर आपको Application Entry Request के बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको जन आधार आईडी और बैंक से जुड़ी जानकारी समेत अन्य जरुरी डिटेल्स दर्ज करनी है।
- फिर आपको आवश्यक सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने हैं।
- इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके आवेदन पूरा कर लें।
आवश्यक दस्तावेज
ये कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं जिनकी आवेदन में आवश्यकता पड़ सकती है। आपको स्थिति के हिसाब से दस्तावेज जमा करना है।
- डॉक्टर का प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- FIR की कॉपी
इन मामलों में नहीं मिलेगा योजना का कोई भी लाभ?
कुछ विशेष स्थितियों में किसान को योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा।
- अगर किसान बीमार, आत्महत्या अथवा किसी नशीले पदार्थ क खाकर मरता है तो उसके परिवार को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
- मोटर वाहन अधिनियम का उल्ल्घन करने पर हुई दुर्घटना पर लाभ नहीं मिलेगा।
- यादो किसी लड़ाई अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में मृत्यु होती है।
- दुर्घटना एवं मृत्यु के बीच 90 से दिन से ज्यादा की असमानता है तो ऐसे में भी।
