
डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI में बड़ा बदलाव किया है। बता दें, एनपीसीआई ने यूपीआई ट्रांजेक्शन की लिमिट बढ़ा दी है, यह नई लिमिट 15 सितंबर, 2025 से लागू हो गई है। जिसके तहत अब वेरिफाइड मर्चेंट्स के लिए एक दिन में 10 लाख रूपये तक का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा, यह बदलाव उन लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद होगा जिन्हें रोजमर्रा बड़े भुगतान जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, सरकारी फीस, शेयर बाजार निवेश आदि करने होते हैं।
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15 सितंबर से नए नियम लागू
बता दें, यूपीआई के नए नियमों के मुताबिक ट्रांजेक्शन की नई लिमिट 15 सितंबर से लागू हो गई है। जिसके तहत वेरिफाईड मर्चेंट्स को बड़े भुगतान के लिए बार-बार लेनदेन करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि अब वह एक दिन में 10 लाख रूपये तक भुगतान कर सकेंगे। हालाँकि दो लोगों के बीच यानी पर्सन-टू-पर्सन लेनदेन की सीमा पहले की तरह ही एक लाख रूपये रोजाना रहेगी। इसके अलावा पहले इंश्योरेंस प्रीमियम और कैपिटल मार्किट निवेश की सीमा 2 लाख रूपये थी, जो बढ़कर 5 लाख रूपये हो गई है।
इसके साथ ही 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रूपये तक का ट्रांजेक्शन संभव होगा। वहीं क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए यूपीआई की एक बार की लेनदेन सीमा अब 5 लाख रूपये होगी। साथ ही एक दिन में अधिकतम 6 लाख रूपये का भुगतान किया जा सकेगा। वहीं यात्रा के लिए जहाँ पहले भुगतान की लिमिट एक लाख रूपये थी वहीँ अब एक बार में 5 लाख रूपये का भुगतान किया जा सकेगा।
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IPO के लिए सीमा क्या है?
यदि आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में यूपीआई से बोली लगाना चाहते हैं तो यह ध्यान रखना बेहद ही जरुरी है, की यहाँ लिमिट अभी भी 5 लाख रूपये प्रति ट्रांजेक्शन ही रहेगी। IPO के लिए 10 लाख की नई लिमिट लागू नहीं है।
यूपीआई लिमिट बढ़ने के लाभ?
- यूपीआई की नई लिमिट बढ़ने से यूजर्स को बड़े अमाउंट को पेमेंट छोटे हिस्सों में करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस सुविधा से शेयर बाजार निवेश और सरकारी फीस के भुगतान में आसानी होगी।
- बड़े टिकट या ज्वेलरी की खरीदारी भी यूपीआई से संभव हो सकेगी।
- इंश्योरेंस प्रीमियम और लोन ईएमआई एक बार में चुकाया जा सकेगा।
क्या देना होगा अतिरिक्त शुल्क?
NPCI की माने तो नई यूपीआई लिमट बढ़ोतरी पर ग्राहकों से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, इससे किसी भी तरह के बड़े अमाउंट का पेमेंट बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के किया जा सकेगा। यह बदलाव केवल पर्सन टू पर्सन लेनदेन पर ही लागू होगी।
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