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ITR Filing: क्या इनकम टैक्स भरने के लिए क्या नया PAN कार्ड बनवाना जरूरी है?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड सबसे जरुरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं है, या फिर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो तुरंत चेक करके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, क्युकी पैन कार्ड एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है इसकी जरूरत आपको कभी भी कहि भी पड़ सकती है

By Manju Negi

ITR Filing: अब इनकम टैक्स भरने के लिए क्या नया PAN कार्ड बनवाना जरूरी है?
ITR Filing: अब इनकम टैक्स भरने के लिए क्या नया PAN कार्ड बनवाना जरूरी है?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं है, या फिर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो फिर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं कर सकते, समय रहते आप पैन कार्ड से जुडी हर प्रकार की जानकारी जान लें और उसको पूरा कर लें ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करने पड़े।

क्यों है पैनकार्ड जरुरी

पैन कार्ड हर व्यक्ति के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आपको हर जगह पर पैन कार्ड की जरूरत पद सकती है, चाहे वह पोस्ट ऑफिस हो या बैंक पैन कार्ड की सहायता से आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते है, जो की बहुत ही सुविधाजनक माना जाता है, और आपको नौकरी से लेकर आईटीआर फाइल करने में पैन कार्ड आवश्यक माना जाता है, एक तरह से बोले तो यह आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है।

कैसे चेक करें पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं

अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की वजह से निष्क्रिय है, तो तुरंत लिंक करें, अगर किसी अन्य कारण की वजह से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूरी दस्तावेजों के साथ मेल या लेटर लिख कर भेजना होगा, पैन कार्ड को जान बूझ कर लिंक न करना एक से अधिक पैन कार्ड रखना और अपनी पहचान छुपाना यह सब गलत है, यह एक दण्डनीय अपराध है।

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पैन कार्ड लिंक है या नहीं कैसे देखें

  • इनकम टैक्स ई- फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/  पर जाएं।
  • होम पेज पर पैन “स्टेटस वेरिफाई” के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब मांगी गई जानकारी भरें और “जारी रखें” पर क्लिक करें।
  • अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दर्ज ल करें।
  • ओटीपी दर्ज करते ही आपको अपने पैन कार्ड का स्टेटस पता चल जाएगा।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक

  • इनकम टैक्स ई- फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/  पर जाएं।
  • होम पेज पर “लिंक आधार” पर क्लिक करें।
  • अब आप पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
  • “वैलिडेट” बटन पर क्लिक करें।
  • अब आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • अब “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें।
  • आपके मोबाइल नंबर पर मिला ओटीपी दर्ज करें।
  • फिर वेरिफिकेशन के लिए यूआईडीएआई को अनुरोध जाएगा।
  • पेमेंट डिटेल के लिए “ई-पे टैक्स के जरिए पेमेंट जारी रखें” पर क्लिक करें।
  • पेमेंट प्रक्रिया हो जाने के बाद लिंकिंग पर सबमिट करें।

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अगर आपको भी यह जानना है की आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं तो आप ऊपर दिए गए चरणों की सहायता से चेक कर सकते है।

Author
Manju Negi
अमर उजाला में इंटर्नशिप करने के बाद मंजु GyanOk में न्यूज टीम को लीड कर रही है. मूल रूप से उत्तराखंड से हैं और GyanOk नेशनल और राज्यों से संबंधित न्यूज को बारीकी से पाठकों तक अपनी टीम के माध्यम से पहुंचा रही हैं.

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