क्या पुराने घर को बेचकर नया खरीदने पर देना पड़ता है टैक्स? जानिए इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं

यदि आपने पुराना घर या कोई अन्य संपत्ति बेची है और टैक्स से बचना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स की धारा 54 और 54F आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। सही समय पर नया घर खरीदकर या पूंजीगत लाभ को CGAS खाते में डालकर आप बड़ी टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में बताए गए नियमों को अपनाकर करें स्मार्ट टैक्स प्लानिंग।

By GyanOK

क्या पुराने घर को बेचकर नया खरीदने पर देना पड़ता है टैक्स? जानिए इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं
income tax rules

जब आप कोई संपत्ति जैसे मकान, प्लॉट, शेयर आदि को बेचते हैं, और उसकी कीमत पहले के मुकाबले बढ़ जाती है, तो उस लाभ को Capital Gain यानी पूंजीगत लाभ कहते हैं। यह लाभ आपकी आमदनी का हिस्सा माना जाता है, इसलिए उस पर इनकम टैक्स लगता है।

उदाहरण के लिए, अगर आपने एक घर ₹50 लाख में खरीदा और उसे ₹80 लाख में बेचा, तो ₹30 लाख आपका पूंजीगत लाभ है, जिस पर टैक्स देना होता है।

धारा 54: पुराना घर बेचकर नया घर खरीदने पर टैक्स छूट

यदि आपने एक रिहायशी मकान (Residential Property) को 24 महीने या उससे अधिक समय तक अपने पास रखा और फिर बेचा, तो वह एक दीर्घकालिक पूंजीगत संपत्ति (Long-Term Capital Asset) मानी जाती है। ऐसे में आप धारा 54 के अंतर्गत टैक्स छूट पा सकते हैं।

आवश्यक शर्तें:

  • नया घर कब खरीदना है?
    बिक्री के एक साल पहले, या दो साल बाद तक नया घर खरीदें,
    या तीन साल के भीतर नया घर बनवा लें।
  • कितनी राशि निवेश करनी है?
    अगर आप पूरी Capital Gain राशि को नए घर में लगाते हैं, तो पूरी टैक्स छूट मिलती है।
    अगर आप आंशिक राशि लगाते हैं, तो छूट भी उसी अनुपात में मिलेगी।
  • नया घर तीन साल से पहले न बेचें
    अगर आपने टैक्स छूट के बाद नया घर ले लिया और उसे तीन साल के अंदर बेच दिया, तो आपको मिली हुई छूट रद्द हो जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा।
  • अधिकतम छूट सीमा
    वित्त अधिनियम 2023 के अनुसार, धारा 54 के तहत अब अधिकतम ₹10 करोड़ तक की टैक्स छूट ली जा सकती है।

धारा 54F: प्लॉट, सोना या शेयर बेचकर घर खरीदने पर टैक्स छूट

अगर आपने मकान नहीं बल्कि कोई और दीर्घकालिक संपत्ति जैसे कि प्लॉट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, शेयर आदि बेची है, और उससे मिला पैसा नया रिहायशी घर खरीदने में लगाया, तो आप धारा 54F के तहत टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।

इस छूट के लिए जरूरी शर्तें:

  • समयसीमा
    जैसे धारा 54 में बताया गया, यहां भी नया घर एक साल पहले या दो साल बाद तक खरीदा जा सकता है, या तीन साल में बनवाया जा सकता है।
  • पूरी बिक्री राशि लगानी होती है
    यहां केवल पूंजीगत लाभ नहीं, बल्कि पूरी बिक्री राशि नए घर में लगानी होती है तभी पूरी छूट मिलेगी। आंशिक निवेश करने पर छूट भी उतनी ही होगी।
  • एक से ज्यादा मकान न हो
    जिस समय आप संपत्ति बेच रहे हों, उस वक्त आपके पास एक से ज्यादा रिहायशी मकान नहीं होना चाहिए
  • नया घर तीन साल से पहले न बेचें
    अगर नया घर तीन साल के भीतर बेच दिया, तो छूट रद्द मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा।

Capital Gains Account Scheme (CGAS): जब आप तुरंत नया घर नहीं खरीद सकते

मान लीजिए आपने अपनी संपत्ति बेच दी है लेकिन फिलहाल नया घर खरीदना या बनवाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में आप अपने Capital Gains को Capital Gains Account Scheme (CGAS) के तहत किसी सरकारी बैंक में जमा कर सकते हैं।

इस खाते में जमा की गई राशि को आप बाद में घर खरीदने या बनवाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि:

  • नियत समयसीमा (जैसे 2 या 3 साल) के भीतर यदि आपने वह पैसा नया घर खरीदने में खर्च नहीं किया, तो वह राशि टैक्स के योग्य हो जाएगी।
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