अब टोल टैक्स से पूरी छूट! जानिए फ्री पास बनवाने का तरीका हर बार टोल पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे!

Toll Tax Free in 20km Radius नियम के तहत अब टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों को सिर्फ 340 रुपये में मासिक पास मिलेगा, जिससे वे पूरे महीने फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। यह सुविधा गैर-व्यावसायिक गाड़ियों के लिए है और इसे हर महीने रिन्यू कराना होगा। सरकार की यह पहल टोल टैक्स में पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ावा देती है।

By GyanOK

अब टोल टैक्स से पूरी छूट! जानिए फ्री पास बनवाने का तरीका हर बार टोल पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे!
Toll Tax Free in 20km Radius

Toll Tax Free in 20km Radius नियम के अंतर्गत अब टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को हर बार टोल देने की ज़रूरत नहीं है। इस नई व्यवस्था के अनुसार, आपको सिर्फ एक बार 340 रुपये का पास बनवाना होगा, जिससे आप पूरे महीने के लिए जितनी बार चाहें टोल प्लाजा पार कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। सरकार की इस पहल का उद्देश्य जनता की सुविधा बढ़ाना और अनावश्यक टोल कटौती से राहत देना है।

20 किमी के दायरे में अनलिमिटेड एंट्री नया नियम

सरकार द्वारा घोषित इस नई सुविधा के अनुसार, अगर आपकी रेजिडेंस टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आपको FASTag से हर बार टोल शुल्क नहीं देना होगा। इसके लिए बस एक मासिक पास बनवाना होगा जिसकी कीमत 340 रुपये है। इससे आपको फ्री मूवमेंट की सुविधा मिलेगी और फास्टैग से कटने वाले बार-बार के चार्ज से निजात मिलेगी।

“जितनी दूरी, उतना टोल” पॉलिसी का आगाज़

सितंबर 2024 में सरकार ने “जितनी दूरी, उतना टोल” पॉलिसी को हरी झंडी दी थी, जिसके तहत GNSS आधारित लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम वाली गाड़ियों पर दूरी के अनुसार टोल लगेगा। जुलाई 2024 से इसे कुछ नेशनल हाईवे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया। इसका सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो टोल प्लाजा के पास रहते हैं और छोटे रूट्स पर अक्सर सफर करते हैं।

कैसे बनवाएं 340 रु वाला मासिक पास

अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ संबंधित टोल प्लाजा के प्रशासनिक कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। इसमें पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी या बिजली बिल की जरूरत होगी, साथ में वाहन की आरसी और वैध FASTag अकाउंट अनिवार्य हैं। आवेदन फॉर्म भरने के बाद 340 रुपये का भुगतान करना होता है, जिसके बाद आपके FASTag को महीने भर के लिए अनलिमिटेड एंट्री के लिए अधिकृत कर दिया जाएगा।

किन्हें नहीं मिलेगा यह लाभ

यह योजना केवल गैर-व्यावसायिक यानी प्राइवेट गाड़ियों के लिए है। कमर्शियल गाड़ियां और वे गाड़ियां जो टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर पंजीकृत हैं, इस सुविधा के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, यह पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा जिससे आपने आवेदन किया है और इसे हर महीने रिन्यू कराना होगा।

बार-बार कटने वाले टोल से राहत

कई बार लोगों को जानकारी न होने के कारण FASTag से बार-बार पैसे कटते रहते हैं, जिससे न सिर्फ गुस्सा आता है बल्कि बजट पर भी असर पड़ता है। ऐसे में Toll Tax Free in 20km Radius नियम एक राहत की सांस है। यह स्कीम उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो रोजाना काम या पढ़ाई के सिलसिले में टोल पार करते हैं।

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