
भारत में पैन कार्ड (PAN Card) एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जिसके बिना बैंकिंग, टैक्स भरने, सरकारी योजनाओं और कई वित्तीय सेवाओं से जुड़े आपके ज़रूरी काम रुक सकते हैं। पैन कार्ड आज आधिकारिक पहचान के लिए भी आवश्यक है। यदि किसी कारणवश आपका पैन कार्ड बंद हो जाता है, तो बड़ी परेशानी हो सकती है। इसी को देखते हुए, सरकार लगातार लोगों को एक आवश्यक काम समय पर पूरा करने की सलाह दे रही है ताकि आपका पैन कार्ड लगातार चालू बना रहे।
पैन-आधार लिंक करना क्यों अनिवार्य है?
सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यह लिंकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह आपके टैक्स रिकॉर्ड्स को एक जगह अपडेट रखती है और पहचान से जुड़े लेन-देन (Transactions) को आसान बनाती है। जो लोग इस लिंकिंग को नज़रअंदाज़ करते हैं, उनके लिए समस्या तब खड़ी हो जाती है जब उनका पैन कार्ड बिना लिंक हुए इनएक्टिव (निष्क्रिय) मान लिया जाता है, जिससे कई वित्तीय काम अटक सकते हैं।
पैन-आधार लिंक न करने के नुकसान
अगर आप समय पर अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको कई तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। इसके बिना, आप न तो बैंक में नया खाता खुलवा पाएंगे और न ही बड़ी रकम ट्रांसफर कर पाएंगे। साथ ही, टैक्स भरने में और इनकम टैक्स विभाग की कई ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में भी दिक्कतें होंगी। इसके अलावा, आपकी क्रेडिट कार्ड, लोन, और केवाईसी (KYC) जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी रुक सकती हैं। इसलिए, यह ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द पैन-आधार लिंकिंग का काम पूरा कर लें।
पैन-आधार लिंक ऐसे करें
पैन (PAN) कार्ड को आधार (Aadhaar) कार्ड से लिंक करना अब घर बैठे कुछ ही मिनटों का आसान काम है। यह काम 31 दिसंबर 2025 तक पेनल्टी भरकर किया जा सकता है, जिसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Invalid) हो जाएगा। लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पैन-आधार लिंक करने का विकल्प उपलब्ध है।
पैन (PAN) और आधार को लिंक करने के लिए, आपको संबंधित पोर्टल पर जाकर अपना पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। सही जानकारी भरने के बाद, आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को सबमिट करते ही लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ध्यान रखें कि यदि आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि (Date of Birth) या नाम से जुड़ी कोई गलती है, तो पहले आपको आधार केंद्र जाकर उसे ठीक कराना होगा। कुछ बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से भी यह लिंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं।









