
हाल ही में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब नौकरी करने वाले कर्मचारी या रिटायरमेन्ट वालों के ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन भी बिना किसी उम्र की सीमा के केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (CGHS) और केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम 1944 के तहत मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह खास कदम ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम, 2019 के तहत लिया गया है।
सरकार ने जारी किये नियम
सरकार के नए आदेश के अनुसार, ट्रांसजेंडर बच्चे या भाई-बहन आर्थिक रूप से आश्रित होना चाहिए। उनकी आय की सीमा वही होनी चाहिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2016 में तय की थी। साथ ही उन्हें पास ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
CGHS पोर्टल को बेहतर बनाया
सरकार ने इस साल CGHS पोर्टल और मोबाइल ऐप को अपडेट किया है ताकि लाभार्थी आसानी से अस्पतालों की लिस्ट, दवाओं की उपलब्धता और अपने मेडिकल बिलों की जानकारी देख सकें।
कैशलेस इलाज की सुविधा
रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 2025 में कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। यह सुविधा अधिकतर हॉस्पिटलों में मिलेगी।
नए हॉस्पिटलों को मिली मान्यता
हाल ही में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना (CGHS) मंत्रालय ने देश के कई बड़े प्राइवेट अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को अपने पैनल में जोड़ा है।
ऑनलाइन रेफरल
अब आप डॉक्टर से ऑनलाइन रेफरल ले सकते हैं, ताकि आपको लंबी लाइन में खड़ा न होना पड़े। यह प्रक्रिया अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है।