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ग्रीन पटाखे कैसे पहचानें? गलती होने पर क्या हो सकती है कार्रवाई और सजा

दिल्ली एनसीआर में यदि कोई ग्रीन पटाखे के बदले अन्य पटाखे जलाते या खरीदते, बिक्री करता है तो उस पर कड़ी क़ानूनी कार्यवाई की जाएगी। आइए इस लेख में ग्रीन पटाखे पहचानने के तरीके जानते हैं।

By Manju Negi

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण और त्यौहार के दिन दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे फोड़ने की परमिशन दे दी है। ग्रीन पटाखे कम प्रदूषण वाले पटाखे होते हैं इसलिए इनसे कम प्रदूषण होता है। आपको केवल ग्रीन पटाखे ही जलाने हैं और आपकी इनकी पहचान होनी बहुत जरुरी है, अगर आप गलत पटाखे फोड़ते या खरीदते हुए दिख जाते हैं तो आप पर क़ानूनी कार्यवाई हो सकती है।

ग्रीन पटाखे कैसे पहचानें? गलती होने पर क्या हो सकती है कार्रवाई और सजा

ग्रीन पटाखे क्या होते हैं?

ग्रीन पटाखे असली पटाखों की तरह ही जलाए जाते हैं लेकिन ये उनसे कम पॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि इनमे बेरियम नाइट्रेट जैसे हानिकारक रसायन बहुत कम मात्रा में शामिल रहते हैं। ये 30 से 40% तक कम प्रदूषण करते हैं। इस वजह से कोर्ट ने पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है ताकि त्यौहार भी अच्छे तरह से मनाया जा सके। अब दिल्ली-एनसीआर में ये ही पटाखे बेचे और जलाएं जाएंगे।

ग्रीन पटाखे पहचानने के 4 आसान तरीके

बाजार में इन पटाखों को पहचान करने के लिए आप नीचे दिए गए तरीकों को अपना सकते हैं।

  • ग्रीन पटाखे पहचाना बहुत आसान हैं, इन पटाखों के पैकेट में आपको हरे रंग का CSIR-NEERI लोगो छपा दिखेगा।
  • पैकेट में आपको एक QR कोड दिखाई देगा इसे मोबाइल ऐप में स्कैन करके आपको पटाखे की जानकारी पता लग जाएगी।
  • ग्रीन पटाखों की पैकेजिंग बहुत ही साफ और मजबूत होती है। इसमें आपको ग्रीन क्रैकर अथवा NEERI अप्रूव्ड और मैन्युफेक्चर का नाम सही तरीके से दिखाई देगा।
  • आपको दुकानदार से ग्रीन पटाखे के लिए पक्का बिल लेना है और इसके असली होनी की पुष्टि करनी है।

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सही पहचान करना है बहुत जरुरी!

गलत पटाखे फोड़ेंगे तो वायु प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होगी जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर बिमारियों को बुरा प्रभाव पड़ेगा। खासतौर पर बच्चों पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पाएगा। इस बात को गंभीर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में केवल 18 से 20 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की मंजूरी दी है।

नियम तोड़ने पर मिलेगा दंड

अगर कोई व्यक्ति पटाखों से जुड़े नियमों को तोड़ता है तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अगर कोई पटाखे बेचते हुए या स्टोर करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 50 हजार रूपए का जुर्माना लगेगा साथ ही तीन साल की सजा भी होगी। वहीं फोड़ने पर छह महीने की जेल और 200 रूपए का जुर्माना लगेगा। अगर बार बार नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो हर बार 5000 रूपए का फाइन भरना होगा। पुलिस और पर्यावरण विभाग द्वारा लगातार नज़र रखी जा रही है।

Author
Manju Negi
अमर उजाला में इंटर्नशिप करने के बाद मंजु GyanOk में न्यूज टीम को लीड कर रही है. मूल रूप से उत्तराखंड से हैं और GyanOk नेशनल और राज्यों से संबंधित न्यूज को बारीकी से पाठकों तक अपनी टीम के माध्यम से पहुंचा रही हैं.

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