क्या आपका हर महीने पीएफ कटता है तो आपके लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा अपने नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने के साथ कुछ कामों में समस्या भी आएगी। जहाँ पीएफ से आंशिक निकासी की प्रक्रिया बहुत ही आसान कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ नई शर्त को लागू कर दिया गया है। नौकरी छोड़ने पर पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको 2 महीने के बदले 12 महीने यानी की एक साल का इन्तजार करना होगा।

EPFO के नए नियम क्या हैं?
1. PF से 75% निकालना अब और आसान
नए नियम के तहत अब कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट में जमा कुल पैसों का 75% हिस्सा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपके अकाउंट में 25% पैसा होना बहुत जरुरी है। .न्यूनतम बैलेंस को हमेशा से बनाए रखें इससे आपको फायदा ही होगा।
पुराने नियम के तहत पहले पीएफ का पैसा तभी निकाला जा सकता था जब आपकी नौकरी नहीं है चली जाती है या फिर आप सेवानिवृत हो गए हैं। लेकिन अब यह सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब आप आवश्यतका पड़ने अथवा एमरजेंसी में पीएफ का कुछ प्रतिशत हिस्सा निकाल पाएंगे।
2. 25% मिनिमम बैलेंस अनिवार्य
पीएड खाते में 25% न्यूनतम बैलेंस जमा होना बहुत जरुरी है, क्योंकि इसमें ही आपको 8.25 ब्याज मिलता है। यह आपको रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन प्रदान करेगा।
3. निकासी अब बिना कारण करें
अब 75% निकासी के लिए कोई भी कारण बताना आवश्यक नहीं है यह शर्त ईपीएफओ ने हटा दी है। अब आप अपने आवश्यक कामों पर इसका पैसा बिना कारण बताए निकाल सकते हैं। अब क्लेम सेटलमेंट भी बहुत तेजी से होगा।
4. फाइनल सेटलमेंट के समय में हुई बढ़ोतरी
पहले नौकरी चले जाने के बाद पीएफ का पूरा पैसा 2 महीने के बाद निकाल सकते थे, लेकिन अब इसके लिए आपको 12 महीने का इन्तजार करना है। जबकि पेंशन की अंतिम निकासी के लिए यह समय सीमा 36 महीने तय की गई है।
5. अधिकार बार कर सकते हैं निकासी
अब आप EPFO से आवश्यक कार्यों के लिए आंशिक निकासी कर सकते हैं, अब इसकी संख्या को बढ़ा दिया गया है। शिक्षा के लिए 10 बार तक निकासी कर सकते हैं। जबकि शादी जैसे कामों के लिए 5 बार तक निकासी की जा सकती है। पहले यह सीमा 3 आंशिक निकासी तक ही थी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सर्विस टेन्योर 12 महीने तय कर दिया गया है।