
देश के कई राज्यों में कुछ समय के बाद चुनाव होने वाले है, जिसमे मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर काफी विवाद हो रहा है। इस विवाद के बाद चुनाव आयोग (ECI) ने एक बढ़ा बदलाव किया है। आयोग ने ‘ई-साइन’ नाम का एक नया फीचर शुरू किया है, जिसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने के लिए, आवेदक को अपने आधार से जुड़े फोन नंबर से अपनी पहचान को प्रमाणित करना होगा।
आयोग ने यह कदम तब उठाया जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की आलंद सीट पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इस विवाद को खत्म करने के लिए ECI ने अपने ECINet पोर्टल और ऐप में नई तकनीकी सुविधा जोड़ी है।
वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया बदली
अब अगर आप वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया बदल गयी है। पहले वोटर आईडी के साथ एक फ़ोन नंबर जोड़कर ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, लेकिन उससे पता नहीं चलता था कि आवेदन करने वाला वही व्यक्ति है या नहीं।
लेकिन अब चुनाव आयोग ने 23 सितंबर के बाद पोर्टल पर फॉर्म 6 (नया नाम जोड़ने के लिए), फॉर्म 7 (नाम हटाने के लिए), या फॉर्म 8 (सुधार के लिए) भरने वाले लोगों को ‘ई-साइन’ करना जरूरी होगा। यानी की अब आवेदन करने वाले की पहचान की जाँच होगी, ताकि कोई गड़बड़ी न हो।
वोटर कार्ड को आधार से लिंक करना हुआ आसान
अब वोटर कार्ड को आधार से लिंक करना आसान हो गया है। अब यह तय करना होगा कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड पर आपका नाम एक जैसा हो। साथ ही आपका नंबर वोटर और आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है तो इसके लिए 7 में पूरी जानकारी देनी पड़ती है। वोटर को इसलिए हटाया जा सकता है क्योंकि वह भारत का नागरिक नहीं है, 18 साल से कम उम्र का है, उसकी मृत्यु हो गई है, या वह कहीं और चला गया है।
आवेदक को करना होगा ये काम
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, फॉर्म भरने के बाद आपको एक सरकारी पोर्टल, ‘ई-साइन’ पर ले जाया जाएगा, जिसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय चलाता है। इस पोर्टल पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। OTP दर्ज करने के बाद आप वापस पहले वाले पोर्टल पर आ जाएंगे और आपका फॉर्म जमा हो जाएगा।









