Income Tax Rule: बच्चा YouTube या टैलेंट से कमाता है पैसा तो कौन भरेगा टैक्स? जानें पूरा नियम

आपका बच्चा अगर यूट्यूब या किसी और टैलेंट से पैसा कमाता है, तो क्या आपने सोचा है कि उसका टैक्स कौन और कैसे भरेगा? क्या यह कमाई टैक्स के दायरे में आती है? इन सवालों के जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है. कहीं आप गलती से कोई नियम न तोड़ दें, इसलिए पूरा नियम अभी जानें.

By Pinki Negi

Income Tax Rule: बच्चा YouTube या टैलेंट से कमाता है पैसा तो कौन भरेगा टैक्स? जानें पूरा नियम
Income Tax Rule

जैसा की आपने देखा होगा कि आजकल कई बच्चे YouTube, सोशल मीडिया और टीवी शो में काम करके अच्छी कमाई करते हैं. लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि बच्चों की कमाई पर टैक्स कौन देता है. क्या बच्चों के नाम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है या फिर उस कमाई को माता-पिता से जोड़ा जाता है. आइए जानते है कौन भरेगा टैक्स.

Income Tax Rule

बच्चों की कमाई दो तरह की होती है. पहले जिसमे बच्चे अपने टैलेंट या अन्य काम से कमाई करते है, जैसे – प्रतियोगिता, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया या फिल्मों से. इस कमाई को बच्चे की आय माना जाता है. वहीं दूसरी जब माता -पिता अपने बच्चों के नाम पर कुछ पैसा निवेश करते हैं और उस पर ब्याज मिलता है. यह कमाई माता-पिता की इनकम में जोड़ दी जाती है. वैसे तो बच्चों की कमाई माता -पिता की इनकम में जोड़ दी जाती है, लेकिन कुछ मामलों में नहीं जोड़ा जाता है.

अगर बच्चा दिव्यांग या अनाथ है, तो उसकी कमाई अलग से मानी जाती है. इसके अलावा अगर बच्चा अपनी मेहनत और टैलेंट से कमाई करता है तो वह भी माता-पिता की इनकम में नहीं जोड़ी जाती है. इन खास मामलों में बच्चों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद भरना होता है.

बच्चे की कमाई से ऐसे निकाला जाता है टैक्स

जो बच्चे YouTube से पैसे कमाते है, उनकी इस कमाई को ‘प्रोफेशनल इनकम’ माना जाता है. इस पर  ‘प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑर प्रोफेशन’ के तहत टैक्स लगाया जाता है. टैक्स की कैलकुलेशन करते समय कुल कमाई में से कुल खर्चों जैसे – स्टूडियो का किराया, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का बिल आदि हटा दिए जा सकते हैं. लेकिन इन खर्चों को बताने के लिए सही रिकॉर्ड का होना जरूरी है.

बच्चों को टैक्स में मिलेगी छूट

यदि कोई बच्चा काम करके एक साल में 75 लाख रुपए से कम कमाता है, तो वह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44ADA के तहत टैक्स में छूट का लाभ ले सकता है. इस नियम के अनुसार, कमाई का सिर्फ 50% ही टैक्सेबल यानी कर योग्य माना जाता है. उदाहरण – यदि एक बच्चे की कमाई 10 लाख रुपए है, तो टैक्स सिर्फ 5 लाख रुपए पर लगेगा. यह टैक्स भरने के लिए बच्चे को फॉर्म ITR-4 भरना होगा. बच्चे इस फॉर्म को भर नही पाते है, इसलिए अभिभावक उनकी तरफ से टैक्स फॉर्म भर सकते हैं.

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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