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टैक्स की डबल मार! हाउस टैक्स के साथ अब देने होंगे दो नए टैक्स, जानें पूरी डिटेल

यूपी के निवासियों को हाउस टैक्स के साथ वॉटर टैक्स और सीवर टैक्स का भी भुगतान करना होगा। इन टैक्सों को चुकाना सबके लिए अनिवार्य है, अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर कड़ी कार्यवाई की जाएगी।

By Manju Negi

उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों को अब से हाउस टैक्स के अतिरिक्त दो नए कर भी चुकाने होंगे। बता दें राज्य सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) और अमृत योजनाओं के माध्यम से शहरों में सीवर और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा था जो कि अब पूरा हो चुका है। इन नई सुविधाओं के बदले जनता को नए टैक्स चुकाने होंगे। आइए इस पूरी खबर को जानते हैं।

टैक्स की डबल मार! हाउस टैक्स के साथ अब देने होंगे दो नए टैक्स, जानें पूरी डिटेल

क्यों लागू होंगे नए टैक्स?

इन टैक्सों का भुगतान होकर नगर निगम अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक कर पाएंगे। JNNURM और अमृत योजनाओं के तहत सरकार द्वारा शहरों में नई पाइपलाइन और रखरखाव का काम किया गया है, अब इसके माध्यम से पैसा इकट्ठा किया जाएगा। योजना से 7.99 लाख घरों को पीकल और 5.97 लाख घरों को सीवर कनेक्शन दिए गए हैं। इस पूरे काम को करने के लिए 4,845 करोड़ रूपए का खर्चा किया गया है।

इन शहरों में लागू होगा नियम

उत्तरप्रदेश राज्य के लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी, इन प्रमुख शहरों के नागरिकों को नए टैक्स चुकाने होंगे। क्योंकि इन शहरों में योजनाओं का काम किया जाएगा। अब शहरी विकास विभाग का उद्देश्य शहर में रहने वाले सभी लोगों को 135 लीटर जल उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही सीवर लाइन पहुंचना है।

आपकी जेब कितनी होगी प्रभावित?

बता दें आपके मौजूदा हाउस टैक्स के अनुसार नए जल कर और सीवर टैक्स की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आप हर साल 5 हजार के आस पास हाउस टैक्स दे रहें हैं तो जल/सीवर टैक्स के लिए करीब 100 रूपए हर महीने खर्च करने पड़ेंगे।

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Manju Negi
अमर उजाला में इंटर्नशिप करने के बाद मंजु GyanOk में न्यूज टीम को लीड कर रही है. मूल रूप से उत्तराखंड से हैं और GyanOk नेशनल और राज्यों से संबंधित न्यूज को बारीकी से पाठकों तक अपनी टीम के माध्यम से पहुंचा रही हैं.

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