
भारत में स्टेट और नेशनल हाईवे पर रोज़ाना करोड़ों गाड़ियाँ चलती हैं, जिनके लिए टोल प्लाज़ा पर शुल्क देना ज़रूरी होता है। देश में अभी लगभग 1065 टोल प्लाज़ा हैं जो सरकार के लिए हर साल हज़ारों करोड़ रुपये का राजस्व जमा करते हैं। हालाँकि, कुछ विशेष नियमों के तहत कुछ लोगों को टोल शुल्क से छूट मिलती है।
इन नियमों में एक यह है कि जिनका घर टोल प्लाज़ा के बहुत पास होता है, उन्हें टोल नहीं देना पड़ता। आइए, जानते हैं कि आपका घर कितनी दूरी पर होने पर आपको टोल के पैसे नहीं देने होंगे और इस छूट का नियम क्या कहता है।
टोल प्लाज़ा के पास रहने वालों के लिए टोल फ्री सुविधा
अगर आपका घर किसी टोल प्लाज़ा से 20 किलोमीटर के दायरे में आता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) आपको टोल टैक्स से छूट देती है। यह सुविधा पाने के लिए आपको अपना आधिकारिक निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा, सितंबर 2024 से शुरू हुई नई ‘जितनी दूरी उतना टोल’ पॉलिसी के तहत, जिन गाड़ियों को जीएनएसएस (GNSS) सिस्टम से ट्रैक किया जा सकता है, उन्हें भी 20 किलोमीटर तक टोल नहीं देना होता है। यह नियम खास तौर पर टोल प्लाज़ा के आस-पास रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया है।
इन लोगों और गाड़ियों को टोल टैक्स में मिलती है छूट
टोल प्लाजा पर कुछ विशेष लोगों और वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इनके अलावा, केंद्र और राज्य सरकार के आधिकारिक वाहन (जैसे पुलिस, एंबुलेंस, और फायर ब्रिगेड), भारतीय सेना के वाहन (थल सेना, नौसेना और वायु सेना), और आपदा राहत कार्य में लगी एनडीआरएफ की गाड़ियाँ भी टोल टैक्स से मुक्त रखी गई हैं।
बाइक पर टोल टैक्स क्यों नहीं लगता?
मोटरसाइकिल (बाइक) चलाने वालों को और पैदल चलने वाले यात्रियों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोपहिया वाहन बहुत हल्के होते हैं और सड़कों को बहुत कम नुकसान पहुँचाते हैं। यही वजह है कि बाइक के लिए फास्टैग (FASTag) की ज़रूरत भी नहीं होती है। आधिकारिक सरकारी वाहनों को भी टोल टैक्स से छूट मिली हुई है।









