
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) को लेकर कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि एक ग्राम सभा के अंतर्गत कितने निवासियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, और इस सपने को पूरा करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में लाभ लेने वालों की संख्या ग्राम सभा के भीतर पात्र और ज़रूरतमंद परिवारों की संख्या पर निर्भर करती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana)
भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो या तो अपना घर खरीदने में असमर्थ हैं या फिर कच्चे मकानों में रहते हैं। ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार ऐसे पात्र लोगों को घर बनाने या खरीदने के लिए वित्तीय सहायता (सब्सिडी) प्रदान करती है।
योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मिलेगा लाभ
भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) का उद्देश्य सिर्फ नए घर बनवाना ही नहीं, बल्कि कच्चे मकानों को पक्का करवाने के लिए भी लोगों को आर्थिक मदद देना है। यह स्कीम शहरों और गाँवों दोनों ही क्षेत्रों में चलाई जाती है। इस योजना को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि एक ग्राम सभा के अंतर्गत कितने निवासियों को इसका लाभ मिल सकता है।
लाभार्थियों की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या को लेकर कोई विशेष नियम या पाबंदी नहीं बनाई गई है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी ज़रूरतमंद लोगों को लाभ देती है जो योजना के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। सरकार लाभार्थियों की एक सूची (लिस्ट) जारी करती है, जिसके आधार पर चुने गए लोगों को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।









