
पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि जैसे-जैसे करीब आ रही है, लोगों में इसे पूरा करने की होड़ मची है। नियमों के अनुसार, यदि पात्र व्यक्ति 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (बंद) हो जाएगा। हालांकि, सरकार ने सभी के लिए इसे अनिवार्य नहीं बनाया है; कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों और चुनिंदा राज्यों के निवासियों को इस प्रक्रिया से पूरी तरह छूट दी गई है। इसका मतलब है कि इन लोगों को अपना पैन-आधार लिंक न करने पर भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पैन-आधार लिंक करने की ज़रूरत किसे नहीं है? इन लोगों को सरकार ने दी बड़ी राहत
भारत में पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तय की गई है, लेकिन कुछ खास लोगों को इस नियम से पूरी तरह मुक्त रखा गया है। सरकार के अनुसार, अनिवासी भारतीयों (NRI) को अपना पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य नहीं है।
इसके अलावा, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के अति वरिष्ठ नागरिकों को भी इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। साथ ही, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है या जिन्हें सरकार ने विशेष श्रेणी में रखा है, उनके लिए भी लिंकिंग की कोई बाध्यता नहीं है। इन लोगों का पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 के बाद भी सामान्य रूप से काम करता रहेगा।
असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत
सरकार ने देश के कुछ खास राज्यों के निवासियों को पैन-आधार लिंकिंग के अनिवार्य नियम से बाहर रखा है। यदि आप असम, मेघालय या केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इन राज्यों के लोगों को आयकर विभाग की इस प्रक्रिया से विशेष छूट दी गई है। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन बीत जाने के बाद भी इन राज्यों के निवासियों का पैन कार्ड बंद नहीं होगा और पहले की तरह ही मान्य रहेगा।
31 दिसंबर से पहले निपटा लें पैन-आधार लिंकिंग
अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिनके लिए पैन और आधार लिंक करना अनिवार्य है, तो 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। अंतिम तिथि बीत जाने पर आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है, जिससे बैंकिंग और टैक्स से जुड़े काम रुक जाएंगे।
आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आसानी से अपनी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपको याद नहीं है कि आपने पहले लिंक किया था या नहीं, तो आप पोर्टल पर ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प के जरिए अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। समय रहते यह काम पूरा करना आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है।
पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की पूरी प्रक्रिया को आप इन आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं:
पैन को आधार से लिंक करने का तरीका
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) पर लॉग-इन करें।
- लिंक आधार विकल्प चुनें: होमपेज पर उपलब्ध ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- जानकारी दर्ज करें: यहाँ अपना पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सावधानीपूर्वक भरें।
- OTP वेरिफिकेशन: आपके मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे दर्ज करके अपनी पहचान को वेरीफाई करें।
- फीस का भुगतान: चूंकि मुफ्त लिंकिंग की तारीख निकल चुकी है, इसलिए आपको ₹1000 का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा।
- स्टेटस चेक करें: पेमेंट और आवेदन के बाद, पोर्टल के ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें और कन्फर्म करें कि आपका पैन लिंक हुआ है या नहीं।
घर बैठे मिनटों में जानें आपका कार्ड लिंक है या नहीं
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in को ओपन करें।
- होमपेज पर दिए गए ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन नंबर और आधार नंबर निर्धारित बॉक्स में दर्ज करें।
- इसके बाद ‘View Link Aadhaar Status’ बटन पर क्लिक करें।
- मैसेज देखें: * Linked: यदि स्क्रीन पर यह दिखता है, तो आपका काम पूरा हो चुका है।
- Not-Linked: इसका मतलब है कि आपको अभी लिंक करने की जरूरत है।
- Pending: इसका मतलब है कि आपका आवेदन अभी प्रोसेस में है (आमतौर पर इसमें 3-4 वर्किंग डे का समय लगता है)।









