
भारत में अधिकांश सरकारी और कॉर्पोरेट कार्यालयों में कर्मचारी 5 दिन काम करते हैं और उन्हें 2 दिन का वीकेंड मिलता है। वहीं, जापान, स्पेन और जर्मनी जैसे कुछ अन्य देशों में अब 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का चलन शुरू हो गया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या भारत में भी कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाल ही में लागू हुए नए लेबर कोड्स (श्रम संहिता) में क्या इस 3-दिन की छुट्टी के संबंध में कोई बदलाव या अपडेट किया गया है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
अब करना होगा 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी का नया नियम
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी दी है कि नए श्रम संहिता (लेबर कोड्स) के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में केवल 4 दिन काम करने और 3 दिन की छुट्टी लेने का विकल्प मिल सकता है। हालाँकि, इस लचीले शेड्यूल के लिए कर्मचारियों को इन 4 दिनों में हर दिन 12-12 घंटे काम करना होगा, ताकि एक हफ़्ते में काम के कुल 48 घंटे पूरे किए जा सकें।
The Labour Codes allow flexibility of 12 hours for 4 workdays only, with the remaining 3 days as paid holidays.
— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) December 12, 2025
Weekly work hours remain fixed at 48 hours and overtime beyond daily hours must be paid at double the wage rate.#ShramevJayate pic.twitter.com/5udPMqRXbg
नए लेबर कोड्स
श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, नए लेबर कोड्स कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने की अनुमति देते हैं, लेकिन इसके लिए हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि हफ़्ते में कुल 48 घंटे काम करना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये 12 घंटे ब्रेक और अन्य सभी गतिविधियों सहित पूरे कार्य शेड्यूल (Schedule) को कवर करेंगे।
12 घंटे से ज़्यादा काम पर दोगुनी सैलरी
भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने कानूनों को ख़त्म करके 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों के नियमों और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इन नए नियमों के तहत, यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारी से 12 घंटे से ज़्यादा काम (ओवरटाइम) कराती है, तो श्रम मंत्रालय के अनुसार, उस ओवरटाइम का भुगतान कर्मचारी के सामान्य वेतन दर से दोगुना किया जाना अनिवार्य है। इन कोड्स से कर्मचारियों को समय पर वेतन, बेहतर सुरक्षा, और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।









