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New Labor Code: अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम! श्रम मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी, नए लेबर कोड के बाद भारत में होगा ये बड़ा बदलाव

कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! नए लेबर कोड के बाद भारत में काम के घंटों को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है। श्रम मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब हफ्ते में केवल 4 दिन काम करना पड़ सकता है! जानें, क्या हैं नए नियम और यह बदलाव आपकी सैलेरी और छुट्टी पर कैसे असर डालेगा।

By Pinki Negi

New Labor Code: अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम! श्रम मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी, नए लेबर कोड के बाद भारत में होगा ये बड़ा बदलाव
New Labour Code

भारत में अधिकांश सरकारी और कॉर्पोरेट कार्यालयों में कर्मचारी 5 दिन काम करते हैं और उन्हें 2 दिन का वीकेंड मिलता है। वहीं, जापान, स्पेन और जर्मनी जैसे कुछ अन्य देशों में अब 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी का चलन शुरू हो गया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या भारत में भी कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाल ही में लागू हुए नए लेबर कोड्स (श्रम संहिता) में क्या इस 3-दिन की छुट्टी के संबंध में कोई बदलाव या अपडेट किया गया है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

अब करना होगा 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टी का नया नियम

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में जानकारी दी है कि नए श्रम संहिता (लेबर कोड्स) के तहत कर्मचारियों को हफ्ते में केवल 4 दिन काम करने और 3 दिन की छुट्टी लेने का विकल्प मिल सकता है। हालाँकि, इस लचीले शेड्यूल के लिए कर्मचारियों को इन 4 दिनों में हर दिन 12-12 घंटे काम करना होगा, ताकि एक हफ़्ते में काम के कुल 48 घंटे पूरे किए जा सकें।

नए लेबर कोड्स

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, नए लेबर कोड्स कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने की अनुमति देते हैं, लेकिन इसके लिए हर दिन 12 घंटे की शिफ्ट अनिवार्य होगी। इसका मतलब है कि हफ़्ते में कुल 48 घंटे काम करना होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये 12 घंटे ब्रेक और अन्य सभी गतिविधियों सहित पूरे कार्य शेड्यूल (Schedule) को कवर करेंगे।

12 घंटे से ज़्यादा काम पर दोगुनी सैलरी

भारत सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 29 पुराने कानूनों को ख़त्म करके 4 नए लेबर कोड्स लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों के नियमों और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इन नए नियमों के तहत, यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारी से 12 घंटे से ज़्यादा काम (ओवरटाइम) कराती है, तो श्रम मंत्रालय के अनुसार, उस ओवरटाइम का भुगतान कर्मचारी के सामान्य वेतन दर से दोगुना किया जाना अनिवार्य है। इन कोड्स से कर्मचारियों को समय पर वेतन, बेहतर सुरक्षा, और ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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