
अक्सर वाहन चालकों के मन में यह उलझन रहती है कि चालान कटते ही पैसे भरना जरूरी है या नहीं। ट्रैफिक नियमों के अनुसार, चालान कटने के बाद आपको भुगतान के लिए 60 दिनों का निश्चित समय दिया जाता है। यदि आप इस समय सीमा के भीतर अपना जुर्माना भर देते हैं, तो आप किसी भी कानूनी कार्रवाई या अतिरिक्त पेनाल्टी से बच सकते हैं। हालांकि, इसे तुरंत भरना अनिवार्य नहीं है, लेकिन समय का ध्यान रखना बेहद जरूरी है क्योंकि देरी होने पर मामला कोर्ट जा सकता है, जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
चालान भरने की डेडलाइन
ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, चालान जारी होने के बाद वाहन मालिक को भुगतान के लिए 60 दिनों का पर्याप्त समय मिलता है। इस रियायती अवधि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको केवल वही राशि चुकानी होती है जो चालान में दर्ज है। यदि आप इन 2 महीनों के भीतर भुगतान कर देते हैं, तो आपको कोई अतिरिक्त पेनाल्टी या ब्याज नहीं देना पड़ता। यह समय सीमा इसलिए दी जाती है ताकि चालक बिना किसी मानसिक दबाव के अपना जुर्माना जमा कर सके और कानूनी कार्यवाही से बच सके।
चालान जमा करने में देरी
अगर आप 60 दिनों की तय समय सीमा के भीतर ट्रैफिक चालान नहीं भरते हैं, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समय बीतने के साथ मूल जुर्माने पर अतिरिक्त पेनाल्टी (ब्याज) जुड़ने लगती है। इतना ही नहीं, भुगतान न होने पर ट्रैफिक विभाग मामला वर्चुअल कोर्ट या संबंधित अदालत को भेज देता है, जिसके बाद आपको कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप बार-बार चालान पेंडिंग रखते हैं, तो प्रशासन के पास आपका वाहन सीज़ (जब्त) करने और आपकी आरसी (RC) या ड्राइविंग लाइसेंस को ब्लैकलिस्ट करने का भी अधिकार होता है।
अब दफ्तरों के चक्कर बंद, मोबाइल से भरें जुर्माना
उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैफिक नियमों के पालन और जुर्माने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई-चालान (e-Challan) सिस्टम को पूरी तरह लागू कर दिया है। इस डिजिटल पहल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब वाहन मालिकों को चालान भरने या उसकी जानकारी लेने के लिए ट्रैफिक पुलिस ऑफिस या बैंक की लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के जरिए घर बैठे ही यह पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी का कोई चालान कटा है या नहीं, और तुरंत उसका ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं।
घर बैठे 2 मिनट में ऐसे भरें अपना ट्रैफिक चालान
अब आपको ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार के आधिकारिक ई-चालान पोर्टल के जरिए आप कुछ ही क्लिक में अपना जुर्माना भर सकते हैं। यहाँ पूरी प्रक्रिया दी गई है:
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल [संदिग्ध लिंक हटा दिया गया] पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए ‘Check Online Services’ के अंदर ‘Check Challan Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी सुविधा के अनुसार चालान नंबर, गाड़ी का नंबर या अपना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।
- स्क्रीन पर आपके वाहन के सभी पेंडिंग चालान दिखने लगेंगे। जिस चालान को भरना है, उसके सामने दिए गए ‘Pay Now’ बटन पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर वेरिफाई करें और फिर नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या UPI (Google Pay, PhonePe) के जरिए भुगतान पूरा करें।
- पेमेंट सफल होने के बाद डिजिटल रसीद (Receipt) डाउनलोड करना न भूलें, यह भविष्य के लिए आपका प्रमाण है।









