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स्कूलों के नाम में ‘इंटरनेशनल’ या ‘ग्लोबल’ लगाने पर लगी रोक! इस राज्य सरकार ने बदला नियम, उल्लंघन पर रद्द होगी मान्यता

क्या आपका बच्चा भी किसी 'इंटरनेशनल' या 'ग्लोबल' नाम वाले स्कूल में पढ़ता है? सावधान! राज्य सरकार ने स्कूलों के भ्रामक नामों पर अब कड़ी पाबंदी लगा दी है। नाम न बदलने पर स्कूलों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। जानिए क्या हैं नए नियम और किन स्कूलों पर गिरी है गाज।

By Pinki Negi

स्कूलों के नाम में 'इंटरनेशनल' या 'ग्लोबल' लगाने पर लगी रोक! इस राज्य सरकार ने बदला नियम, उल्लंघन पर रद्द होगी मान्यता
स्कूलों के नाम में ‘इंटरनेशनल’ या ‘ग्लोबल’ लगाने पर लगी रोक

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के नामों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अक्सर देखा गया है कि कई स्कूल अपने नाम के आगे ‘इंटरनेशनल’ या ‘ग्लोबल’ जैसे भारी-भरकम शब्द लगा लेते हैं, जबकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई कोर्स नहीं पढ़ाते। इससे अभिभावक और छात्र भ्रमित होकर गलत स्कूल का चुनाव कर लेते हैं। अब शिक्षा विभाग ऐसे भ्रामक नामों की जांच करेगा और गलत जानकारी देने वाले स्कूलों पर रोक लगाएगा, ताकि जनता को धोखा न दिया जा सके।

अब स्कूलों को बदलना होगा अपना ‘फर्जी’ नाम, सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के नाम रखने के तरीकों पर कड़ा रुख अपनाया है। अक्सर देखा गया है कि स्टेट बोर्ड के स्कूल भी अपने नाम में ‘इंटरनेशनल’, ‘ग्लोबल’ या ‘CBSE’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो अब बंद करना होगा। नए नियमों के मुताबिक, ‘इंटरनेशनल’ शब्द का प्रयोग वही स्कूल कर सकेंगे जिनकी विदेश में शाखाएं हों। साथ ही, मराठी मीडियम के होकर ‘इंग्लिश मीडियम’ नाम रखने वाले स्कूलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से स्कूलों के नाम में पारदर्शिता आएगी और अभिभावकों को सही जानकारी मिलेगी।

अब हर कोई नहीं लिख पाएगा स्कूल के नाम में ‘इंटरनेशनल’ या ‘ग्लोबल’

शिक्षा विभाग ने स्कूलों के नाम को लेकर एक नया और सख्त आदेश जारी किया है। अब कोई भी स्कूल खुद को तब तक ‘ग्लोबल’ नहीं कह सकेगा, जब तक कि उसकी शाखाएँ कम से कम दो देशों में न हों। इसी तरह, ‘इंटरनेशनल’ शब्द का इस्तेमाल केवल वही स्कूल कर पाएंगे जिनका जुड़ाव कैम्ब्रिज या आईबी (IB) जैसे अंतरराष्ट्रीय बोर्ड से है। सरकार का मानना है कि ऐसे भारी-भरकम नामों से माता-पिता और छात्र गुमराह होते हैं। विभाग अब पुराने स्कूलों के नामों की भी जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूलों के नाम उनकी असली पहचान और मानकों के अनुरूप हों।

स्कूलों के भ्रामक नामों पर सरकार सख्त

अब स्कूल अपनी मर्जी से अपने नाम में ‘इंटरनेशनल’ या ‘ग्लोबल’ जैसे भारी-भरकम शब्द नहीं जोड़ सकेंगे। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि नई मान्यता देने से पहले स्कूल के नाम और उसके बोर्ड की बारीकी से जांच की जाएगी। यदि किसी स्कूल का नाम माता-पिता को भ्रमित करने वाला पाया गया, तो उसे नाम बदलना होगा।

फिलहाल 11 ऐसे स्कूलों की पहचान की गई है जिन्होंने राज्य या अन्य बोर्ड से जुड़े होने के बावजूद अपने नाम में ‘इंटरनेशनल’ शब्द का इस्तेमाल किया है। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन स्कूलों के नामों का सत्यापन होने के बाद ही इनकी फाइलों को आगे बढ़ाया जाए।

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Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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