
केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर एक ज़रूरी बात साफ़ की है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने अपने आदेश में बताया है कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹25 लाख तक का लाभ केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के दायरे में आते हैं।
इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे ये नियम
ग्रेच्युटी की यह बढ़ी हुई सीमा सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। यानी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), बैंकों, RBI, पोर्ट ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों और अन्य स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को इस बढ़ी हुई सीमा का फ़ायदा नहीं मिलेगा। पेंशन विभाग ने यह स्पष्टीकरण इसलिए जारी किया, क्योंकि उन्हें लगातार RTI और अन्य माध्यमों से यह पूछा जा रहा था कि क्या ₹25 लाख की यह नई ग्रेच्युटी सीमा इन सभी संस्थानों पर लागू होती है।
विभाग ने दी जानकारी
विभाग ने साफ़ कहा है कि ये नियम केवल केंद्रीय सिविल सेवकों पर लागू होते हैं, न कि अन्य संगठनों जैसे बैंक, पीएसयू, विश्वविद्यालय, या राज्य सरकारों पर। इन अन्य संस्थानों से जुड़े किसी भी नियम या सवाल के लिए, आपको उनके संबंधित मंत्रालय या विभाग से संपर्क करना चाहिए।
पिछले साल केंद्र सरकार ने बढ़ाई थी इतनी ग्रेच्युटी
केंद्र सरकार ने 30 मई 2024 को एक आदेश जारी करके केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू हुई है। यह बढ़ोतरी इसलिए की गई क्योंकि नियमों के मुताबिक, जब महंगाई भत्ता (DA) मूल वेतन का 50% हो जाता है, तो अन्य सभी भत्तों में 25% की वृद्धि की जाती है, और इसी क्रम में सरकार ने रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ा दी।








