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सावधान! घर में 2 से ज्यादा गैस सिलेंडर रखना पड़ेगा भारी; हो सकती है जेल, जान लें नया स्टोरेज कानून

भारत में घरेलू उपभोक्ता को आमतौर पर सिर्फ दो एलपीजी सिलेंडर रखने की अनुमति है- एक इस्तेमाल में और एक बैकअप के रूप में। जरूरत से ज्यादा सिलेंडर जमा करने पर इसे जमाखोरी और कालाबाजारी माना जा सकता है, जिस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई हो सकती है। अतिरिक्त सिलेंडर जब्त किए जा सकते हैं, कनेक्शन ब्लॉक हो सकता है और 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल व जुर्माने का खतरा भी है।

By Pinki Negi

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भारत में घरेलू रसोई गैस अब सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और नियंत्रित ऊर्जा स्रोत बन चुकी है। सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों ने इसके भंडारण और उपयोग को लेकर कड़े सुरक्षा नियम लागू किए हैं, जिनके उल्लंघन पर अब सिर्फ जुर्माना या कनेक्शन कटाने का मामला ही नहीं, बल्कि जेल तक की सजा का खतरा मौजूद है। खासकर तब, जब एलपीजी (LPG) की किल्लत या कालाबाजारी की बातें सामने आती हैं और प्रशासन “जमाखोरी” को लेकर सख्ती बरतता है।

घर में आखिर कितने सिलेंडर रख सकते हैं?

तेल मंत्रालय और पेट्रोलियम कंपनियों के सुरक्षा मानदंडों के अनुसार, एक सामान्य घरेलू उपभोक्ता के पास आमतौर पर अधिकतम दो सिलेंडर रखने की अनुमति मानी जाती है। इनमें से एक गैस चूल्हे से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा बैक‑अप के रूप में भरा हुआ रखा जाता है। यह व्यवस्था गैस सिलेंडर नियम 2016 और गैस सुरक्षा मानकों के तहत तय की गई है, ताकि आम उपभोक्ता बिना खतरा बढ़ाए अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर सके।

इन नियमों के मुताबिक, जरूरत से ज्यादा भरे हुए सिलेंडर घर में रखना न सिर्फ गैरकानूनी माना जाता है, बल्कि इसे खतरनाक भी माना जाता है; क्योंकि एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होती है और दुर्घटना की स्थिति में बड़े हावलों को दावत दे सकती है।

जमाखोरी और कालाबाजारी पर क्या हड़कंप?

अगर किसी घर, दुकान या गोदाम में तय सीमा से कहीं ज्यादा सिलेंडर जमा पाए जाते हैं, तो इसे जमाखोरी या कालाबाजारी की श्रेणी में रखा जा सकता है। खास तौर पर तब, जब एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा कनेक्शन हों, या घरेलू सिलेंडर बड़े व्यावसायिक खपत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। ऐसे मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई संभव होती है।

इस कानून के प्रावधानों के अनुसार, जमाखोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, अतिरिक्त सिलेंडर जब्त किए जा सकते हैं और उसे 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल तथा भारी जुर्माने का खतरा हो सकता है।

निरीक्षण, जब्ती और बीमा क्लेम पर असर

कई राज्यों में, खासकर गैस की किल्लत के दौरान, प्रशासन ने विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किए हैं। अगर इन अभियानों में घर में तय सीमा से अधिक भरे सिलेंडर पाए जाते हैं, तो गैस एजेंसी तुरंत कनेक्शन ब्लॉक कर सकती है और बाद में विशेष जांच की जाती है। अगर जांच में पता चलता है कि अतिरिक्त सिलेंडर कालाबाजार के उद्देश्य से जमा थे, तो न केवल दंड हो सकता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में ऐसे “अवैध” स्टॉक के लिए बीमा क्लेम भी ठुकरा दिया जा सकता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, उस स्थिति में घर के मालिक को करीब 50 लाख रुपये तक के बीमा क्लेम से भी वंचित होने का खतरा रहता है।

सही तरीका: दूसरा सिलेंडर वैध रास्ते से ही

अगर आपको लगता है कि एक सिलेंडर कम पड़ता है, तो उसे घर में अवैध तरीके से जमाखोरी में बदलने के बजाय वैध रास्ता अपनाना चाहिए। गैस एजेंसी में जाकर दूसरे सिलेंडर (डबल बॉटल कनेक्शन) के लिए फॉर्म भरकर निर्धारित सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने पर वैध तरीके से दूसरा सिलेंडर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, एक घरेलू उपभोक्ता साल में आमतौर पर 15 सिलेंडर तक रीफिल करवा सकता है, जिनमें से 12 पर सरकारी सब्सिडी भी लागू होती है।

इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे जरूरत से ज्यादा भरवाकर सिलेंडर जमा करने की गलती न करें, बल्कि नियमों के दायरे में रहते हुए अपनी गैस की खपत को प्लानिंग और सावधानी से मैनेज करें।

सुरक्षा और कानून की जिम्मेदारी आपके हाथ में

दरअसल, ये कानून और नियम सिर्फ अधिकारियों या गैस कंपनियों को शक्ति देने के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिक की जान और प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। “दो सिलेंडर का नियम” भी इसी दृष्टिकोण से आता है कि घर में जितना जरूरी है, उतना ही भंडारण हो, ज्यादा नहीं। इसलिए अब हर उपभोक्ता के लिए जरूरी है कि वह न सिर्फ जानकारी में ही, बल्कि व्यवहार में भी इन नियमों का पालन करे, ताकि घर में रखी गई रसोई गैस जीवन की सुविधा बनी रहे, न कि जान और जेब दोनों के लिए मुसीबत।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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