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कोर्ट-कचहरी के चक्करों से पाएं मुक्ति! 14 मार्च को लोक अदालत, घर बैठे निपटाएं अपने केस

पटना में 14 मार्च को होने राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तैयारी। बिना फीस, बिना वक़्त और बिना वक़्त में निपटान। ट्रैफ़िक चालान, बिजली बिल, चेक बाउंस जैसे 1000+ केस एक दिन में हल। 13 मार्च तक आवेदन करें। जिला प्रशासन के निर्देश के तहत, 10:30 बजे से पटना और उपमंडल में सुनवाई।

By Pinki Negi

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यदि आप ट्रैफिक चालान, बिजली बिल या चेक बाउंस जैसे लंबित केसों से परेशान हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। बिहार की राजधानी पटना में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, जहां बिना फीस के एक ही दिन में मामला निपट सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के तत्वावधान में आयोजित यह विशेष अदालत लंबे अदालती झंझटों से आम लोगों को राहत देगी।

डीएलएसए और जिला प्रशासन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, लोक अदालत सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति से विवाद सुलझाना है, ताकि कोर्ट-कचहरी के सालों तक चलने वाले चक्करों से मुक्ति मिले। पटना के जिलाधिकारी डॉ. थियागराजन एसएम ने अधिकारियों को व्यापक प्रचार का निर्देश दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। उन्होंने लंबित मामलों के पक्षकारों से अपील की कि वे इस अवसर का उपयोग करें।

कहां-कहां लगेगी लोक अदालत?

लोक अदालत पटना सदर सिविल कोर्ट के साथ-साथ जिले के प्रमुख उपमंडलीय न्यायालयों में एक साथ आयोजित होगी। इनमें पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज शामिल हैं। इन सभी जगहों पर बेंच बैठेंगी, जो सुबह 10:30 बजे से शाम तक चलेंगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी लंबित मामले, जो समझौते योग्य हों, इन्हीं अदालतों में निपटाए जाएंगे। यह व्यवस्था पूरे देश में एकसाथ हो रही है, लेकिन पटना में स्थानीय स्तर पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

किन मामलों का होगा निपटारा?

लोक अदालत में छोटे-मोटे विवादों पर फोकस रहेगा। मुख्य रूप से ये मामले शामिल हैं:

  • संधि योग्य लघु आपराधिक मामले।
  • नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (धारा 138) यानी चेक बाउंस केस।
  • बिजली बिल और विद्युत विवाद।
  • मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा दावे।
  • ट्रैफिक चालान और गाड़ी के सर्टिफिकेट संबंधी मामले।
  • दीवानी मुकदमे, बैंक लोन रिकवरी, श्रम वाद।
  • माप-तौल विवाद, वैवाहिक मामले और भूमि अधिग्रहण जैसे केस।

गंभीर आपराधिक मामले इसमें नहीं आते। लाखों लंबित केसों का एक झटके में निपटारा संभव है, जैसा कि पिछली लोक अदालतों में हुआ। उदाहरणस्वरूप, बैंक रिकवरी या चालान जैसे मामलों में तुरंत माफी या समझौता हो जाता है।​​

आवेदन कैसे करें?

समय कम है! जिनके केस लंबित हैं, वे 13 मार्च तक संबंधित कोर्ट में जाकर आवेदन करें। डीएलएसए कार्यालय में भी सीधे प्रार्थना पत्र दें। दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। एक बार समझौता हो गया, तो फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा- कोई अपील नहीं। कोर्ट फीस पहले जमा हो चुकी हो तो वापस भी मिल जाएगी। नजदीकी कोर्ट की वेबसाइट या बार एसोसिएशन से लंबित केस की सूची चेक करें।

लोक अदालत के प्रमुख फायदे

यह प्रणाली प्राचीन पंचायत से प्रेरित है, जो त्वरित न्याय देती है। कोई वकील फीस नहीं, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं। एक दिन में मुआवजा या राहत मिल जाती है। इससे पक्षों में सद्भाव बढ़ता है और न्यायपालिका पर बोझ कम होता है। पटना डीएम ने कहा, “लोगों को सालों इंतजार से बचाएं, समझौते को बढ़ावा दें।” पिछली अदालतों में हजारों केस निपटे, इसी तरह इस बार भी उम्मीद है।

देशभर में चल रही इस मुहिम से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके। पटनावासी इस मौके को हाथ से न जाने दें। अधिक जानकारी के लिए डीएलएसए पटना से संपर्क करें। 

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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