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43 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगा परमानेंट बैन! सोशल मीडिया के लिए भी लागू हुए नए सख्त नियम

अश्लीलता और आपत्तिजनक कंटेंट पर सरकार का बड़ा प्रहार! 43 OTT ऐप्स पर हमेशा के लिए ताला लग गया है और अब सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं। आखिर आपकी प्राइवेसी और पसंदीदा ऐप्स पर इसका क्या असर होगा? पूरी लिस्ट और नए नियम यहाँ जानें।

By Pinki Negi

43 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगा परमानेंट बैन! सोशल मीडिया के लिए भी लागू हुए नए सख्त नियम
43 OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगा परमानेंट बैन

केंद्र सरकार ने इंटरनेट को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अब 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपने स्थानीय अधिकारी नियुक्त करने होंगे और नियमित तौर पर रिपोर्ट देनी होगी।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म सेंसर बोर्ड (CBFC) के दायरे में नहीं आएंगे, बल्कि उन पर आईटी (IT) नियमों के तहत नज़र रखी जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य डिजिटल दुनिया में अश्लीलता को रोकना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है।

OTT प्लेटफॉर्म्स की फिल्मों और सीरीज पर सरकार की नजर

अब ओटीटी (OTT) पर दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, अब इन प्लेटफॉर्म्स को ‘डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड’ के नियमों का पालन करना होगा।

इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स अब ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखा पाएंगे जिसे कानूनन बैन किया गया है। साथ ही, उन्हें हर फिल्म या सीरीज पर उम्र की श्रेणी (जैसे 13+, 18+) साफ तौर पर लिखनी होगी, ताकि दर्शक यह तय कर सकें कि वह कंटेंट उनके बच्चों के लिए सही है या नहीं।

OTT और इंटरनेट पर अश्लील कंटेंट की अब खैर नहीं

सरकार ने इंटरनेट और OTT प्लेटफॉर्म्स पर गलत या अश्लील कंटेंट को रोकने के लिए एक मजबूत तीन-स्तरीय (3-Level) सिस्टम बनाया है। इसके तहत पहले खुद प्लेटफॉर्म को कंटेंट पर नजर रखनी होती है, फिर उनकी नियामक संस्थाएं निगरानी करती हैं और अंत में केंद्र सरकार कड़ा एक्शन लेती है।

इसी सख्ती के चलते अब तक 43 OTT प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगाई जा चुकी है। आईटी नियमों के तहत अब अश्लील वीडियो, बच्चों के लिए हानिकारक सामग्री, देश की सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले कंटेंट और धोखेबाज डीपफेक (Deepfake) वीडियो बनाना या शेयर करना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

सरकार के नए कड़े नियम

सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अब सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब इन कंपनियों को एक ‘शिकायत अधिकारी’ रखना होगा, जो गैर-कानूनी कंटेंट से जुड़ी शिकायतों को 72 घंटों के भीतर हल करेगा। अगर मामला किसी की प्राइवेसी, नकल या अश्लीलता (नग्नता) से जुड़ा है, तो उस कंटेंट को मात्र 24 घंटे के अंदर हटाना होगा।

इसके अलावा, 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स वाले बड़े प्लेटफॉर्म्स को ऑटोमेटेड तकनीक (AI टूल्स) का इस्तेमाल करना होगा ताकि गलत जानकारी को फैलने से रोका जा सके। उन्हें हर महीने एक रिपोर्ट भी देनी होगी कि उन्होंने कितनी शिकायतों पर कार्रवाई की है।

नियम तोड़े तो होगी कानूनी कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए नए IT नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर किसी “गंभीर या संवेदनशील” मैसेज के असली स्रोत (Origin) का पता लगाने में ये कंपनियां कानून एजेंसियों की मदद नहीं करती हैं, तो उन्हें मिलने वाली कानूनी सुरक्षा (Safe Harbour) छीन ली जाएगी।

ऐसी स्थिति में, इन कंपनियों पर न केवल जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि IT एक्ट की धारा 79 के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है। सरल शब्दों में, प्लेटफॉर्म्स अब थर्ड-पार्टी कंटेंट की जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।