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Rent Agreement New Rule: न मकान मालिक की चलेगी मनमानी, न किराएदार करेगा परेशान, जानें नए एग्रीमेंट से क्या बदलने वाला है

किरायेदारी के रिश्ते को संतुलित करने के लिए नए नियम आ गए हैं! अब न तो मकान मालिक मनमानी कर पाएंगे और न ही किरायेदार परेशान कर सकेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय होने से लेकर विवादों के तेज़ी से निपटारे तक, जानिए इस नए एग्रीमेंट से कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं जो दोनों पक्षों को राहत देंगे।

By Pinki Negi

Rent Agreement New Rule: न मकान मालिक की चलेगी मनमानी, न किराएदार करेगा परेशान, जानें नए एग्रीमेंट से क्या बदलने वाला है
Rent Agreement New Rule

भारत में अब किराये के नियमों में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसे ‘नया किराया समझौता 2025’ नाम दिया गया है। इस नई योजना का मुख्य लक्ष्य किराये के कॉन्ट्रैक्ट को सरल बनाना और मकान मालिक-किरायेदार के बीच के झगड़ों को कम करना है। देश में तेज़ी से शहरीकरण (urbanization) और किराये की जगहों की बढ़ती मांग को देखते हुए, ये नियम इस बाज़ार में एक जैसे और साफ-सुथरे नियम लागू करेंगे। इसका अंतिम उद्देश्य किरायेदारी के पूरे माहौल को ज़्यादा भरोसेमंद, पारदर्शी और कानूनी तौर पर मज़बूत बनाना है।

नए किराये के नियम 2025

मॉडल टेनेंसी एक्ट और हालिया बजट फैसलों के आधार पर, होम रेंट रूल्स 2025 में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये नए नियम मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराए के समझौतों को तय करने, उन पर हस्ताक्षर करने और उन्हें लागू करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देंगे, जिससे यह प्रक्रिया पहले से ज़्यादा स्पष्ट और सरल हो जाएगी।

किरायेदारी के नए नियमों की मुख्य बातें

  • रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: सभी किराये के समझौतों को अब दो महीने के अंदर रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा, चाहे यह ऑनलाइन किया जाए या स्थानीय रजिस्ट्रार के पास।
  • जुर्माना: रजिस्ट्रेशन न कराने पर ₹5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम बिना रजिस्ट्रेशन वाले मौखिक समझौतों से होने वाले कानूनी झगड़ों को कम करेगा।
  • सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा: सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट (जमा राशि) की अधिकतम सीमा तय करना है, जो बड़े शहरों में किरायेदारों के लिए एक बड़ी राहत होगी।

किराये की जमा राशि पर बड़ी राहत

किरायेदारी के नए नियमों में सिक्योरिटी डिपॉजिट (जमा राशि) की सीमा तय कर दी गई है। अब रिहायशी (Residential) मकानों के लिए, यह डिपॉजिट केवल दो महीने के किराये तक सीमित रहेगा। यह किरायेदारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पहले बड़े शहरों में अक्सर 6 से 10 महीने तक का किराया जमा कराना पड़ता था। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव भारत को किरायेदारी के अंतरराष्ट्रीय मानकों के करीब ले जाएगा और अब डिपॉजिट के मामले में एक स्पष्ट नियम लागू हो गया है।

किरायेदार को 90 दिन पहले नोटिस देना ज़रूरी

नए नियमों के तहत, अब किराया बढ़ाने की प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित किया गया है। मकान मालिक अब साल में केवल एक बार ही किराया बढ़ा सकेंगे, और इसके लिए किरायेदार को 90 दिन पहले नोटिस देना ज़रूरी होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे किराये में अचानक बढ़ोतरी का डर खत्म होगा और पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा, ₹5,000 प्रति माह से ज़्यादा का कोई भी किराया अब केवल डिजिटल माध्यमों (जैसे UPI या बैंक ट्रांसफर) से ही चुकाना होगा। यह कदम नकद लेन-देन को कम करेगा, जिससे वित्तीय रिकॉर्ड साफ़-सुथरे बनेंगे, टैक्स संबंधी समस्याएँ कम होंगी, और दोनों पक्षों को सुरक्षा मिलेगी।

₹50,000 प्रति माह से ज़्यादा कराये पर कटेगा टीडीएस

नए नियमों के तहत, जिस घर का किराया ₹50,000 प्रति माह से ज़्यादा है, उस पर अब टीडीएस (TDS) कटेगा, जिससे महंगे किराये वाले सेगमेंट पर भी टैक्स के नियम लागू होंगे। इसके अलावा, किराये से जुड़े झगड़ों को जल्द निपटाने के लिए किराया कोर्ट और ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, जिन्हें 60 दिनों के अंदर मामले खत्म करने होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों—जैसे डिपॉज़िट की सीमा तय करना, डिजिटल भुगतान अनिवार्य करना और समझौतों को सरल बनाना—से लाखों लोगों के लिए किरायेदारी ज़्यादा सस्ती और तनाव-मुक्त हो जाएगी, जिससे बाज़ार में विश्वास बढ़ेगा।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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