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GST New Rules: कभी भी सस्पेंड हो सकता है आपका GST रजिस्ट्रेशन, जानें नया नियम

GST नियमों में आए नए बदलाव के कारण आपका GST रजिस्ट्रेशन कभी भी सस्पेंड हो सकता है! अगर आप अपने व्यापार को इस बड़ी मुश्किल से बचाना चाहते हैं, तो नया नियम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तुरंत पढ़ें और अपने व्यापार को सुरक्षित करें।

By Pinki Negi

GST New Rules: कभी भी सस्पेंड हो सकता है आपका GST रजिस्ट्रेशन, जानें नया नियम
GST New Rules

जीएसटीएन (GSTN) ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि जीएसटी पोर्टल पर नियम 10A से जुड़े बदलाव जल्द ही लागू किए जाएंगे। इस नए नियम के तहत, जिन रजिस्टर्ड व्यापारियों ने अभी तक अपना बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया है, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीधे रद्द (Suspend) किया जा सकता है।

यह एक गंभीर कदम है क्योंकि रजिस्ट्रेशन रद्द होते ही व्यापारी इनवॉइस जारी नहीं कर पाएंगे और टैक्स फाइलिंग भी रुक जाएगी, जिससे उनके व्यापार पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इसलिए कारोबारियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल अपना बैंक अकाउंट विवरण अपडेट करें।

जीएसटी के नियम 10A के अनुसार

हर टैक्सपेयर के लिए यह अनिवार्य है कि वह जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के 30 दिनों के अंदर अपनी बैंक अकाउंट की जानकारी जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करे। यदि कोई टैक्सपेयर 30 दिन के भीतर या GSTR-1 या IFF फाइल करने से पहले यह जानकारी अपडेट नहीं करता है, तो सिस्टम खुद ही उस टैक्सपेयर के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा। हालाँकि, यह नियम TCS (स्रोत पर कर संग्रह), TDS (स्रोत पर कर कटौती) से जुड़े टैक्सपेयर्स और उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनका रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने स्वयं किया है।

GST पोर्टल पर बैंक खाते की जानकारी अनिवार्य

जीएसटी नेटवर्क (GSTN) जल्द ही अपने सिस्टम में एक बड़ा बदलाव लागू करने जा रहा है, जिसके तहत GST पोर्टल पर बैंक खाते की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य हो जाएगा। इस बदलाव के सक्रिय होते ही, जिन कारोबारियों की बैंक डिटेल अपडेट नहीं होगी, उन्हें सिस्टम आगे नहीं बढ़ने देगा।

इसका मतलब है कि ऐसे व्यवसायी न तो सही से इनवॉइस बना पाएंगे और न ही आउटवर्ड सप्लाई (GSTR-1) का डेटा फाइल कर पाएंगे, जिससे उनका व्यापार ठप होने का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए, सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने व्यापारिक काम में रुकावट से बचने के लिए तुरंत यह जानकारी अपडेट करें।

GST पोर्टल पर बैंक खाता अपडेट करें

सभी टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खाते की जानकारी GST पोर्टल पर Non-Core Amendment विकल्प के माध्यम से तुरंत अपडेट कर लें। GSTN ने यह सलाह इसलिए दी है ताकि जब नया सिस्टम लागू हो, तो करदाताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी या व्यापारिक रुकावट का सामना न करना पड़े और उनका काम सुचारू रूप से चलता रहे।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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