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SIR Update: अगर SIR में आपका नाम कट गया तो क्या होगा? क्या दोबारा जुड़ सकता है नाम? यहां जानें पूरी जानकारी

वोटर लिस्ट के SIR (Special Integrated Revision) में अगर आपका नाम कट गया है, तो चिंता न करें! क्या आपका नाम दोबारा जुड़ सकता है और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी? नाम कटने पर नागरिकता पर कोई असर पड़ता है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब और पूरी जानकारी यहाँ जानें!

By Pinki Negi

SIR Update: अगर SIR में आपका नाम कट गया तो क्या होगा? क्या दोबारा जुड़ सकता है नाम? यहां जानें पूरी जानकारी
SIR Update

देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरवा रहे हैं। लोगों में यह आशंका है कि अगर SIR के दौरान उनका नाम मतदाता सूची से कट जाता है, तो क्या इससे उनकी नागरिकता पर कोई असर पड़ेगा या क्या वे दोबारा नाम जुड़वा पाएँगे?

साफ़ है कि मतदाता सूची से नाम कटने का नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा होता है, तो मतदाता के पास वोटर लिस्ट में नाम फिर से जुड़वाने का विकल्प हमेशा मौजूद रहेगा।

मतदाता सूची में ऐसे जोड़े नाम

वर्तमान में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं। यदि आपका नाम 2002 या 2003 की मतदाता सूची में है, या आपके माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी का नाम लिस्ट में है, तो आपको यह फॉर्म भरकर जमा करना होगा। फॉर्म में आपको अपनी नई तस्वीर लगानी होगी और अपने परिवार के सदस्य का नाम लिंक करना होगा। इस प्रक्रिया में अभी कोई दस्तावेज़ नहीं देना है। फॉर्म जमा करने पर, बीएलओ आपको हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि के रूप में दूसरा फॉर्म वापस कर देगा।

मतदाता सूची सत्यापन

जब बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) आपके घर सत्यापन के लिए आते हैं और आप मौजूद नहीं होते, तो चिंता की बात नहीं है; बीएलओ तीन बार आपके घर आकर जाँच करेंगे। मतदाता सूची सत्यापन के लिए घर के सभी सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, घर का कोई भी एक सदस्य यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

यदि आप घर से बाहर या किसी अन्य शहर में हैं, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने वोटर कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करना ज़रूरी होगा।

वोटर लिस्ट में नाम न होने पर क्या करें ?

यदि आपका या आपके किसी परिजन का नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो भी आप Enumeration Form भर सकते हैं। हालांकि, इस स्थिति में चुनाव आयोग (Election Commission) आपको नोटिस देगा और आपकी सुनवाई (Hearing) होगी, जहाँ आपको पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसे 10 ज़रूरी दस्तावेज़ों में से कुछ पेश करने होंगे। बीएलओ (BLO) का काम पूरा होने के बाद, आयोग एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। यदि इस ड्राफ्ट लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है, तो आप एक माह के भीतर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके और ज़रूरी दस्तावेज़ दिखाकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम कटने पर क्या करें?

अगर फाइनल वोटर लिस्ट से आपका नाम किसी कारणवश कट जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सामान्य प्रक्रिया के तहत आसानी से अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन माध्यम से या अपने बीएलओ (BLO) से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एड्रेस प्रूफ और ज़रूरी दस्तावेज़ देने होंगे।

विशेषज्ञों के अनुसार, वोटर लिस्ट में नाम न होने से आपकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठता। वोटर लिस्ट को अपडेट करने (दो जगह नाम हटाना या मृत लोगों का नाम हटाना) की प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए नाम कटने पर आप बस दोबारा जुड़वा लें।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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