
देश में आए-दिन सड़क हादसों की खबर देखने को मिलती है, अधिकतर मामले ट्रैफिक नियम तोड़ने के कारण देखे जाते हैं। ऐसे में ट्रफिक नियमों पर सख्ती बढ़ाने के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार जनवरी 2026 से ट्राइसिटी में दोपहिया वाहन पर दोनों सवारियों के लिए दो हेलमेट की सुरक्षा अनिवार्य हो जाएगी। इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य ड्राइवर और पीछे बैठे दोनों व्यक्तियों की सुरक्षा को बढ़ाना है। नए नियम को नहीं मानने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
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क्या है नया ट्रैफिक नियम?
केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है की केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2025 के लागू होने की तिथि से तीन महीने के भीतर दोपहिया वाहन निर्माता दोपहिया वाहन की खरीद के समय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विशेषताओं के अनुसार दो सुरक्षात्मक हेलमेट सप्लाई करेंगे, इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलगी। पीजीआई के डॉक्टरों की माने तो हेलमेट नहीं पहनने की लापरवाही के कारण हर साल सैकड़ों लोगों की जान जाती है।
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देश में अधिकतर सड़क हादसों में चंडीगढ़, मोहाली और जीरकपुर इलाकन में दोपहियां वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार सड़क हादसों में मरने वाले लोगों में 60 प्रतिशत लोग हेलमेट नहीं पहनने के कारण मरते हैं। ऐसे में सड़क हादसों से होने वाली मौत के आंकड़ों को कम करने और लोगों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यह जरुरी कदम उठाए जा रहे हैं।
क्या है विशेषज्ञों की राय
बता दें सड़क हादसों को लेकर पीजीआई मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ सर्जन डॉ. आर. के. शर्मा कहते हैं की हमारे आपातकालीन विभाग में आने वाले 10 में से 6 मरीजों को हेलमेट न पहनने की वजह से गंभीर चोटें आती है। ऐसे में सही हेलमेट पहनने से 70 प्रतिशत से अधिक हादसों में सर की चोट को रोका जा सकता है।
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