
सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार अब सख्त ट्रैफिक नियम लागू कर रही है। लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर नियंत्रण रखने के लिए ये नियम दिन-ब-दिन और कड़े होते जा रहे हैं। इसलिए, यदि आप अभी भी ट्रैफिक नियमों को अनदेखा करते हैं, तो तैयार रहिए—अब आपको बहुत मोटा चालान और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
तेज़ स्पीड से गाड़ी चलाने पर लगेगा इतना जुर्माना
सरकार की नई गाइडलाइन के तहत, अब तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने वालों पर सीधे मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112(1)/183(1) के तहत कार्रवाई होगी। पहले दिल्ली में पहली बार ओवर स्पीडिंग करने पर ₹2000 का चालान होता था, लेकिन अब दोबारा गलती करने पर भी हर बार ₹2000 तक का जुर्माना लगेगा। इसका सीधा मतलब है: अगर आप तेज़ गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, तो अब आपकी जेब पर ज़ोरदार झटका लगने वाला है।
सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बढ़ाई जुर्माना राशि
देश में होने वाले ज़्यादातर सड़क हादसों की मुख्य वजह ओवर स्पीडिंग (तेज़ रफ़्तार) है। आंकड़ों से पता चलता है कि तेज़ गाड़ी चलाने के कारण अचानक ब्रेक लगाने पर नियंत्रण खोने के मामले बहुत आम हैं, और यही जल्दबाज़ी अक्सर जानलेवा साबित होती है। इसीलिए, सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है और अब हाईटेक तरीकों से गाड़ियों की रफ़्तार पर नज़र रखी जा रही है।
ट्रैफिक पुलिस काट रही ऑनलाइन चालान
ट्रैफिक पुलिस अब ई-चालान सिस्टम से ऑनलाइन चालान काट रही है। बिहार परिवहन विभाग ने खास सख्ती दिखाई है: अगर आपने 90 दिनों के अंदर चालान का भुगतान नहीं किया, तो आपका वाहन ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एक बार ब्लैकलिस्ट होने पर, आप उस वाहन का इस्तेमाल फिटनेस टेस्ट, प्रदूषण जांच (PUC) या ओनरशिप ट्रांसफर जैसी किसी भी ज़रूरी सेवा के लिए नहीं कर पाएँगे। इसलिए, समय पर चालान भर देना ही समझदारी है, वरना आपकी गाड़ी गैरेज की शोभा बन जाएगी।
अब RTO जाकर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं
सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को काफी आसान और आधुनिक कर दिया है। अब RTO जाकर टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी मान्यता प्राप्त निजी ड्राइविंग स्कूल से अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं और वहाँ का टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आपका लाइसेंस बन जाएगा। इसके लिए इन स्कूलों के पास कम से कम एक एकड़ ज़मीन और आधुनिक टेस्टिंग सुविधाएँ होना ज़रूरी है। अब आप कह सकते हैं कि लाइसेंस पाना थोड़ा ‘स्मार्ट’ हो गया है।
लाइसेंस बनाने के लिए देना होगा इतना शुल्क
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के शुल्क तय कर दिए गए हैं, लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस दोनों के लिए ₹200-₹200 लगेंगे, जबकि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए ₹1000 शुल्क है। लाइसेंस रिन्यू कराने की फीस भी ₹200 ही रखी गई है। सरकार का स्पष्ट संदेश है: तेज़ रफ़्तार से बचें, सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता दें, क्योंकि रफ़्तार का जुनून आपकी जान जोखिम में डाल सकता है।








