
ज़िला पूर्ति विभाग ने उन राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है जो पात्र न होते हुए भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे अपात्र उपभोक्ता जल्द से जल्द अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से विभाग को लौटा दें। इस बीच पूर्ति विभाग ने सभी राशन कार्डों की जाँच शुरू कर दी है।
डीएसओ केके अग्रवाल ने दी जानकारी
डीएसओ केके अग्रवाल ने बताया है कि पहले 3600 राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं, क्योंकि वे पात्रता के मानकों को पूरा नहीं करते थे। केंद्र की ‘राष्ट्रीय खाद्य और अंत्योदय योजना’ के तहत पात्रता के लिए सालाना आय सीमा ₹1.80 लाख (एक लाख अस्सी हज़ार रुपये) है, जबकि ‘राज्य खाद्य सुरक्षा योजना’ के लिए यह सीमा ₹5 लाख (पाँच लाख रुपये) निर्धारित की गई है।
इन लोगो को नहीं मिलेगा राशन कार्ड का लाभ
यदि आपके परिवार की कुल आय, तीनों सरकारी योजनाओं के लिए तय सीमा से ज़्यादा है, तो आप राशन कार्ड के लिए पात्र (Eligible) नहीं होंगे। ऐसे अपात्र राशन कार्ड धारकों को अपना कार्ड तुरंत ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को, या शहर में डीएसओ कार्यालय को जमा कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपूर्ति विभाग ने अपात्र कार्ड धारकों की जाँच शुरू कर दी है।








