
चोरी करना फिर चाहे वह छोटी हो या बड़ी दोनों ही मायनों में एक कानूनी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है या इज्जाम लगने पर दोषी पाया जाता है, तो उसपर पुलिस कार्रवाई करती है और उसे जेल भी हो सकती है। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जहाँ यदि चोरी छोटी होती है तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यह सच है। तो चलिए जानते हैं क्या है कितने हजार की चोरी पर पुलिस नहीं करेगी कार्रवाई? और कानून इसपर क्या कहता है इससे जुडी पूरी जानकारी।
यह भी देखें: यूपी का यह नेशनल हाईवे बनेगा 6-लेन, जमीन अधिग्रहण पर NHAI ने बताया
कितने हजार की चोरी पर पुलिस नहीं करेगी कार्रवाई?
बता दें, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत अगर कोई चोरी ५००० रूपये से कम होती है तो फिर पोलिस इसपर कोई एक्शन नहीं लेगी। दरअसल हाल ही में एमपी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक शख्स ने अपने 125 रूपये के रसगुल्ले चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन धारा 303(2) के तहत चोरी 5000 रूपये से कम होने के चलते यह मामला दर्ज नही किया गया, क्योंकि यह एक नॉन-सीरियस क्राइम माना जाता है।
बीएनएस के तहत बनाए गए नए कानून के तहत पांच हजार रूपये से कम की चोरी असंगय अपराध की श्रेणी में आती है, यानी छोटी चोरी के लिए पोलिस एफआईआर दर्ज या सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती है।
यह भी देखें: कोर्ट में झूठ बोलने पर कितनी सजा मिलती है? जानें क्यों है यह अपराध
ऐसे मामलों में क्या करें?
कई मामले देखे जाते हैं जहाँ चोरी होने के बाद लोगों के मामले पुलिस दर्ज नहीं करती, क्योंकि यह मामले 5000 रूपये से कम के होते हैं। ऐसे में अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती यही तो आप इस्तगाशा न्यायालय जा सकते हैं, वहां अगर अदालत की और से पुलिस को कर्रवाई करने का आदेश दिया जाता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी।
यह भी देखें: बैंक में जमा आपके पैसे का कितना है इंश्योरेंस? 99% लोग नहीं जानते यह जरूरी बात








