देश में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गरीब और बेसहारा महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती हैं। इनमे से एक विधवा पेंशन योजना है जो कि उन महिलाओं को मिलती है जिनके पति की मृत्यु हो जाती है। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को इस योजना में शामिल करके मासिक खर्चा दिया जाता है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और सुकून के साथ अपना जीवन जी सके। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सबसे पहले आवेदन करना है और आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने जरुरी है। आइए इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं।

क्या है विधवा पेंशन योजना?
विधवा पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई है। विधवा महिलाओ को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे वे किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर न रहे। वे इस राशि का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकती हैं। पेंशन राशि हर महीने उम्मीदवार महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना हेतु पात्रता मानदंड
योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार महिला को नीचे दी हुई शर्तों को पूरा करना है।
- इस योजना में विधवा महिला आवेदन कर सकती हैं।
- महिला की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की सलाना आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पति की मृत्यु के बाद जिस महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया है वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- महिला कोई अन्य सरकारी योजना का लाभ न ले रही हो।
- महिला भारत की नागरिक होनी चाहिए अथवा राज्य की स्थायी निवासी होनी बाहर जरुरी है।
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आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज होने जरुरी है।
- आधार कार्ड
- मोबरल नंबर
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पुनर्विवाह न करने का शपथ पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
विधवा पेंशन के लिए आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन दोनों तरीके से पंजीकरण कर सकते हैं।
- ऑनलाइन- ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट में जाना है, यहाँ से आपको विधवा पेंशन योजना का फॉर्म प्राप्त करना है। इसके बाद फॉर्म में जानकारी भरकर दस्तावेज अपलोड करने हैं और अंत में सबमिट कर देना है। लास्ट में एप्लिकेशन नंबर को सुरक्षित रख लें।
- ऑफलाइन- आप स्थानीय ग्राम पंचायत/ब्लॉक/तहसील कार्यलय में जाकर योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आपको फॉर्म में जानकारी दर्ज करके आवश्यक दस्तावेज अटैच करने हैं। अंत में आपको यह फॉर्म उसी कार्यलय में जमा करना है जहाँ से प्राप्त किया था। इसके बाद आपको एक जमा रसीद दी जाएगी, उस सुरक्षित रख लें।
आप एप्लिकेशन नंबर और आधार नंबर की सहायता से सम्बंधित वेबसाइट पर जाकर अप्लाई स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।