
Driving Licence Rule: यदि आप सड़क पर तेज गाड़ी और रेड लाइट जंप करते है तो आप पर सख्त करवाई हो सकती है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों का लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए एक ऐसा तकनीक-आधारित सिस्टम बनाया जाए, जिसे लागू करना भी आसान हो।
सुरक्षा नियम तोड़ने पर सख्ती
बुधवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव ने सड़क सुरक्षा के नियमों को तोड़ने पर सख्ती से ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होने पर तेजी से और पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने राज्य की सीमा के भीतर सड़क सुरक्षा के नियमों में ज़रूरी बदलाव करने को भी कहा। साथ ही, उन्होंने चालान की कंपाउंडिंग की धीमी गति पर नाराजगी भी जताई है।
नियम तोड़ने पर 3 महीने के लिए रद्द होगा लाइसेंस
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को CCTV कैमरों की मदद से ट्रैक करके कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल को ज़्यादा-से-ज़्यादा ऑटोमैटिक और डिजिटल बनाने के लिए जो भी नए उपकरण, ट्रैफिक लाइट या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, उसका प्रस्ताव दिया जाए।
इसके अलावा मुख्य सचिव ने परिवहन और स्वास्थ्य विभागों को निर्देश दिया कि आपातकालीन मेडिकल सहायता के लिए हेली एम्बुलेंस और अन्य अच्छे विकल्पों पर विचार करके एक प्रस्ताव तैयार किया जाए। इस बैठक में सचिव शैलेश बगोली, बृजेश कुमार संत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मीटिंग में बजट का प्रस्ताव पेश किया
सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों ने एक मीटिंग में अपने-अपने बजट का प्रस्ताव पेश किया। इस पर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रस्तावों को सही और तर्कसंगत (justified) बनाकर अगली बैठक में दोबारा प्रस्तुत करें।