
EPF Withdrawal Rule: EPFO ने अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को बड़ी रहत देते हुए पीएफ निकालने के नियमों को आसान बना दिया है। संगठन ने घोषणा की है कि सदस्य अब अपने खाते में तय दस्य अब अपने खाते में निर्धारित आसानी से निकाल सकते है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा इस नई और बढ़ी हुई निकासी सीमा को मंजूरी दे दी गई है, साथ ही PF निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं।
EPFO सदस्य अपने PF खाते से ले सकते है 75% राशि
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में EPFO के सदस्यों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब EPFO सदस्य अपने PF खाते से कुल राशि का 75% तक निकाल सकते है। नए नियमों के अनुसार, PF खाते में न्यूनतम 25% बैलेंस होना अनिवार्य है।
पहले इस मामले में मिलती थी पूरी राशि
पहले PF खाते से पूरी राशि निकालने की अनुमति केवल बेरोजगारी या रिटायरमेंट की स्थिति में थी। सदस्य एक महीने बाद 75% राशि और दो महीने बाद शेष 25% राशि निकाल सकता था। हालाँकि, रिटायरमेंट होने पर कर्मचारी को एक ही बार में पूरी जमा राशि निकालने की अनुमति मिल जाती थी।
कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
ईपीएफओ के सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए श्रम मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि अब कर्मचारी अपने PF खाते से 75% तक तक की राशि आसानी से निकाल सकते है, बशर्ते खाते में 25% राशि न्यूनतम बैलेंस होना चाहिए। इस सुविधा से सदस्य 8.25% के सालाना ब्याज का लाभ मिलता रहेगा और उनका रिटायरमेंट फंड भी जुड़ा रहेगा।
EPFO ने दी बड़ी सुविधा
नई दिल्ली में EPFO की महत्वपूर्ण बैठक में आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी राहत दी गई है। अब सदस्य शिक्षा के लिए 10 बार और शादी (Marriage) के लिए 5 बार रकम निकाल सकते हैं, जो पहले सिर्फ़ 3 बार की सीमा थी। इसके अलावा, आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि की सीमा को भी एकसमान करते हुए 12 महीने कर दिया गया है, जिसका लाभ खासकर नए कर्मचारियों को मिलेगा।