
हरियाणा सरकार ने राज्य के असहाय और जरूरतमंद बच्चों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें सरकार ने ऐसे बच्चों जो असहाय है और अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं, ऐसे सभी 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकार 1,850 रूपये की Pension प्रदान करेगी। इस सुविधा से बच्चों को भरण-पोषण या जीवनयापन के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा और वह बिना किसी वित्तीय परेशानी के दैनिक खर्चे खुद से उठा सकेंगे।
पेंशन योजना के तहत मिलेंगे ₹1,850
बता दें, सरकार की इस पेंशन योजना के तहत ऐसे असहाय बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम है और जिनके माता-पिता या अभिभावक नहीं है उन्हें प्रतिमाह 1850 रूपये पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक को योजना में आवेदन करना होगा और अपने बेसहारा होने का प्रमाण देना होगा।
पात्रता शर्तें
- आवेदक बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- पेंशन के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो।
- यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो वह आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
जरुरी दस्तावेज
- हरियाणा में 5 वर्ष या उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
- यदि ऊपर दिए गए दस्तावेजों में से कोई उपलब्ध नहीं है तो पांच वर्ष हरियाणा के निवासी का हलफनामा स्वीकार किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन
पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक अंत्योदय सरल केंद्र, अटाला सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ सभी जरुरी दस्तावेजों की सेल्फी अटेस्टेड फोटो कॉपी जमा करनी होगी।