
सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले मामलों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसी को देखते हुए अब गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है। पहले केवल चालान काटा जाता था, लेकिन अब पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। यदि आप दोबारा पकड़े जाते हैं, तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। यह सख्त कदम मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत उठाया जा रहा है।
जिला प्रशासन ने उठाया सख्त कदम
जिला प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों को कम करने के लिए सख्त कदम उठाया है। देश में शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में 2025 के पहले छह महीनों में ही 541 हादसे हुए, जिनमें 223 लोगों की जान चली गई। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल सितंबर महीने तक शराब से जुड़े नियमों के उल्लंघन में 5,000 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं। यह संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले काफी ज्यादा है, जैसे 2024 में 25,968 और 2023 में 5,181 चालान हुए थे, जिससे पता चलता है कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से ले रहा है।
नियम तोड़ने पर रद्द होगा डीएल
गुरुग्राम ) शहर में सड़क हादसे की घटना काफी बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना है। अधिकारियों का मानना है कि लोगों के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने का डर होना चाहिए, जिससे वह यातायात नियमों का पालन करेंगे। पुलिस के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने के सबसे ज़्यादा मामले सेक्टर 29, साइबर पार्क, एमजी रोड, गोल्फ कोर्स रोड और 32 एवेन्यू जैसे पार्टी वाले क्षेत्रों के पास दर्ज किए जाते हैं।
नियम तोड़ने पर जुर्माने के साथ होगी जेल
अधिकारियों को उम्मीद है कि लाइसेंस रद्द होने और भारी जुर्माने के डर से लोग सड़क पर अधिक सावधानी बरतेंगे। रोड सेफ्टी मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने बताया कि शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए, लाइसेंस रद्द करने के पुराने नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-185 के अनुसार, पहली बार पकड़े जाने पर ₹10,000 जुर्माना, 6 महीने तक की जेल, या दोनों हो सकते हैं। यदि तीन साल के भीतर दोबारा पकड़े गए, तो ₹15,000 जुर्माना, 2 साल तक की जेल, और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।