
जैसा की हम जानते है कि पुरे देश में 22 सितंबर से ‘जीएसटी 2.0‘ लागू हो चूका है। इस बदलाव से कई जरुरी चीज़े सस्ती हो जाएगी जैसे – इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और कई सेवाएँ। यदि कोई दूकानदार 22 सितंबर से कोई भी वस्तु या सर्विस प्रोवाइडर पहले के दाम में दे रहे है तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। कई लोगों की शिकायत आ रही है कि GST 2.0 लागू होने के बाद भी दूकानदार कम कीमत पर सामान नहीं दे रहे है। ऐसे में इस समस्या का हल निकालने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है।
यहां करें शिकायत
कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने साफ़ कर दिया है कि अगर कोई दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर नई जीएसटी दरों पर ग्राहकों को वस्तु या सेवा नहीं दे रहा है, तो उसकी शिकायत करें। विभाग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यदि ग्राहकों को नई दरों का फायदा नहीं मिल रहा है तो तुरंत त 1915 पर कॉल करके या 8800001915 पर व्हाट्सएप करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
GST बचत उत्सव! उपभोक्ता सचेत रहें! New Gen GST reforms का लाभ नहीं मिल रहा है? तुरंत NCH 1915 पर कॉल करें या WhatsApp 8800001915 पर शिकायत दर्ज कराएं और अपनी बचत सुनिश्चित करें! #GSTBachatUtsav #BachatUtsav #NextGenGST #GSTReforms #SpecialCampaign5 #SwachhOTSAV #SHS2025… pic.twitter.com/RAJnxWAudV
— Consumer Affairs (@jagograhakjago) September 22, 2025
GST घटा पर कीमत नहीं बदली
लोगों की शिकायत आ रही है कि GST घटाने के बाद भी कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है, जिस वजह से लोग नाराज है। कई यूजर ने सोशल मिडिया पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहा कि Jio का रिचार्ज और साबुन अभी भी पुरानी कीमतों पर मिल रही है। वहीं दूसरे यूज़र्स ने शिकायत की कि गाँवों में भी दुकानदार पुरानी कीमत पर ही सामान बेच रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो दुकानदार बिल नहीं देते, उन पर भी कोई एक्शन नहीं होता क्योंकि जीएसटी अधिकारी हर महीने उनसे कमीशन लेते हैं।