
2 सितंबर, 2025 को केंद्र सरकार के पेंशन विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके केंद्रीय सिविल सेवा (यूनिफाइड पेंशन स्कीम-यूपीएस नियम, 2025) लागू किया है. यह नियम उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने UPS स्कीम को चुना है. 15 सितंबर, 2025 को सरकार ने एक नई जानकारी दी है कि जो कर्मचारी यूपीएस में शामिल हैं, उन्हें एक बार नेशनल पेमेंट सिस्टम (NPS) में जाने का मौका मिलेगा.
यह मौका सिर्फ एक बार दिया जाएगा. अगर कोई कर्मचारी नेशनल पेमेंट सिस्टम चुन लेता है, तो वह दोबारा यूपीएस में वापस नहीं आ सकता हैं. सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के समय आर्थिक योजनाओं में और अधिक सुविधा मिल सकें.
30 सितंबर, 2025 तक मिलेगा मौका
सरकार ने कहा है कि कर्मचारी इस स्विच का विकल्प अपनी रिटायरमेंट से कम से कम एक साल पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृति (VRS) लेने से तीन महीने पहले तक चुन सकते हैं. लेकिन जिन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कानूनी या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है, या जिन्हें नौकरी से हटाया गया है, उन्हे इस सुविधा का लाभ नही मिलेगा. कर्मचारी 30 सितंबर, 2025 तक अपना विकल्प चुन सकते है. जो कर्मचारी इस समय सीमा के भीतर यह विकल्प नहीं चुनेंगे, वे अपने आप पुरानी पेंशन योजना (OPS) के अंतर्गत ही रहेंगे.
कर्मचारी को मिलेगा एक्स्ट्रा लाभ
जो कर्मचारी नेशनल पेमेंट स्कीम चुनते हैं, उन्हें सामान्य सुविधाओं के अलावा UPS और एनपीएस के बीच 4% का अतिरिक्त योगदान मिलेगा. सरकार चाहती है कि इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को उनकी पेंशन योजना में अधिक लचीलापन मिलें और उन्हें बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान हो.
24 अगस्त, 2024 को UPS करने की मिली थी मंजूरी
4 सितंबर, 2025 की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, केंद्र सरकार ने 24 अगस्त, 2024 को एक ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (UPS) को लागू करने की मंजूरी दी थी. इसके बाद 24 जनवरी, 2025 को वित्तीय सेवा विभाग ने इसे आधिकारिक तौर पर घोषित किया. इस नई स्कीम का फायदा उठाने के लिए जो कर्मचारी NPS से जुड़े हैं, उन्हें अपना विकल्प चुनकर जमा करना होगा. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गई है.