
आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम डेट 15 सितंबर 2025 थी. यदि ITR भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है. ऐसी गलती करने पर आपको 10 लाख जुर्माने के साथ 6-7 साल की जेल भीं हो सकती है. इसलिए ITR भरते समय बहुत सावधान रहना चाहिए.
विदेश की प्रोपर्टी, शेयर की जानकारी देना जरूरी
अगर आप भारत में रहते है और विदेश में आपका कोई बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, शेयर या बीमा है, तो इसकी पूरी जानकारी ITR के Schedule FA में देनी होगी. साथ ही आपको विदेश से जो भी आय मिलती है, उसे Schedule FSI में देना होगा. इस फॉर्म में आपको देश का नाम वहां भरें गए टैक्स की जानकारी भी देनी होगी. यदि आप विदेश की आय छिपाते है. तो आपको सजा के साथ भारी जुर्माना भी पड़ सकता हैं.
क्रिप्टोकरेंसी और NFT में जानकारी देना अनिवार्य
कई लोग क्रिप्टोकरेंसी और NFT में पैसा लगाते हैं. यदि आपने भी इसमें लेन -देन किया है तो यह जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न के Schedule VDA में बतानी होगी. यहां आपको बताना होगा कि आपने कब और कितने रुपये में क्रिप्टोकरेंसी या NFT खरीदे या बेचे है. इसके अलावा अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर है, जो अभी शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, तो उनकी खरीद-बिक्री की जानकारी और शेयरों की संख्या जानकारी भी देनी होगी.
1 करोड़ रुपए से ज्यादा आय के लिए नियम
अगर आपकी सालाना आय 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो आपको अपनी सभी संपत्ति और कर्ज की पूरी जानकारी देनी होगी. इसमें आपका घर, गहने, गाड़ी, शेयर, नकदी, और लिए-दिए गए सभी तरह के लोन शामिल होंगे. इसके अलावा यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो आपको अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN), कंपनी का नाम, उसका पैन नंबर और कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड आदि सभी जानकारी देनी होगी.
फर्म में पार्टनर की जानकारी
अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, तो आपको फर्म का नाम, पैन नंबर, और फर्म का स्टेटस बताना होगा। इसके अलावा आपको यह भी बताना होगा कि फर्म में आपका कितना हिस्सा है और आपको वेतन या ब्याज के रूप में कितना पैसा मिला है.
ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी
ITR भरने के बाद 30 दिनों के अंदर ई-वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है.अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी फाइलिंग रद्द मानी जाएगी. यानी की एक छोटी सी गलती से भारी नुकसान हो सकता हैं. इसलिए समय पर और सही जानकारी के साथ अपना रिटर्न फाइल करें.