
उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निति में नए बदलाव करने की तैयारी करने का जा रही है। इस नए बदलाव के तहत केवल प्रदेश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। अभी तक किसी भी राज्य में बनी ईवी को प्रदेश में खरीदने पर सब्सिडी दी जाती थी, जिसके बाद अब सरकार ने केवल राज्य में बनी वाहनों को लाभ देने के लिए नया नियम लागू किया है। इस संबंधन में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है और अंतिम निर्णय जल्द जारी होने की उम्मीद है।
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14 अक्टूबर से होगा नया नियम लागू
ईवी के लिए यह नया नियम 14 अक्टूबर, 2025 से लागू हो सकता है, राज्य सरकार के इस नियम से राज्य में ईवी निर्माण यूनिट्स को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वर्ष 2022 में लागू ईवी निति को कुल तीन साल पूरे हो गए हैं, इस निति के लागू होने से ईवी की बिक्री को बढ़ावा मिला है। अबतक 17,665 वाहन मालिकों को लगभग 60 करोड़ रूपये की सब्सिडी की जा चुकी है, जिसमें इस वर्ष अप्रैल से अब तक 40 करोड़ रूपये का वित्तरण किया गया है।
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कितनी मिलती है ईवी पर सब्सिडी
ईवी निति के तहत दोपहिया, चार पहिया,ई-बस और ई-गुड्स कैरियर वाहनों पर सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।इसमें दो-पहिया ईवी पर 5000 रूपये प्रति वाहन की सब्सिडी, चार पहिया वाहन ईवी पर 1 लाख रूपये प्रति वाहन सब्सिडी, ई-बीएस पर 20 लाख रूपये प्रति बस और ई-गुड्स कैरियर पर 1 लाख रूपये प्रति वाहन सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा ईवी खरीद पर शतप्रतिशत टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जा रही है, जिन खरीदारों ने यह शुल्क जमा किया था, उन्हें रिफंड किए गए हैं।
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नई नीति के फायदे
राज्य सरकार द्वारा नई निति को लेकर परिवहन आयुक्त बीएन सिंह के मुताबिक, यूपी में निर्मित EV पर सब्सिडी देने से कई फायदे मिलेंगे। इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा और आर्थिक विकास को बल मिलेगा। इससे यदि कंपनियां यहाँ निवेश करती और उत्पादन करती हैं, तो आने वाले समय में यूपी देश का ईवी हब बन सकता है।
