
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विवाहित महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब ससुराल के राशन कार्ड में नाम जुड़वाना काफी आसान हो जाएगा। नई गाइडलाइन के अनुसार, जब तक किसी महिला का नाम ससुराल के राशन कार्ड में पूरी तरह जुड़ नहीं जाता, तब तक मायके के राशन कार्ड से उसका नाम नहीं काटा जाएगा। इससे महिलाओं को राशन मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी और उन्हें नाम ट्रांसफर करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे।
शादी के बाद राशन कार्ड में नाम जोड़ना हुआ आसान
खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शादी के बाद महिलाओं के नाम उनके ससुराल के राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। अब तक बड़ी संख्या में ऐसे आवेदन अटके हुए थे जहाँ महिलाओं का नाम मायके से हटाकर दूसरे जिले या क्षेत्र में स्थित उनके ससुराल के कार्ड में जोड़ना था। सरकार ने अब इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने का आदेश दिया है ताकि विवाहित महिलाओं को राशन मिलने में कोई परेशानी न हो।
विवाहित महिलाओं के लिए राशन कार्ड ट्रांसफर हुआ आसान
नई गाइडलाइन के अनुसार, अब शादीशुदा महिलाओं का नाम मायके के राशन कार्ड से हटाकर ससुराल के कार्ड में जोड़ना बहुत सरल हो गया है। इसके लिए पूर्ति विभाग ने सीधी व्यवस्था की है, जहाँ महिला को बस ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के समय मायके और ससुराल दोनों जगह के राशन कार्ड नंबर, वहां के दुकानदारों के नाम और अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। इस प्रक्रिया के बाद विभाग अपने आप नाम को मायके से ससुराल के कार्ड में ट्रांसफर कर देगा।
विवाहित महिलाओं के राशन कार्ड ट्रांसफर के नए नियम
सरकार की नई व्यवस्था के अनुसार, अब शादी के बाद महिला का नाम मायके के राशन कार्ड से ससुराल के कार्ड में आसानी से जोड़ा जा सकेगा। यदि ससुराल पक्ष का परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र है, तो महिला का नाम मायके से हटाकर वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन, यदि ससुराल वाला परिवार राशन कार्ड की पात्रता श्रेणी में नहीं आता है, तो महिला का नाम मायके के राशन कार्ड से काट (निरस्त कर) दिया जाएगा। यह प्रक्रिया राशन कार्ड व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए शुरू की गई है।









