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UP वालों सावधान! 15 अप्रैल से बिना HSRP प्लेट नहीं बनेगा प्रदूषण सर्टिफिकेट; कटेगा ₹10,000 का भारी चालान

15 अप्रैल 2026 से उत्तर प्रदेश में बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले किसी भी वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने पोर्टल में ऑटोमैटिक चेकिंग लगा दी है। बिना PUC के ₹10,000 और बिना HSRP के ₹5,000 का चालान कटेगा; दोनों लापता हों तो कुल ₹15,000 का जुर्माना हो सकता है। पुराने वाहन मालिकों को तत्काल HSRP लगवाने की सलाह।

By Pinki Negi

up pollution certificates will not be issued 1 april withour hrsp vehicles

उत्तर प्रदेश में करोड़ों की संख्या में दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया और बड़े वाहन संचालित हो रहे हैं। इन सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगना कानूनी रूप से अनिवार्य है, लेकिन अभी भी लाखों पुराने वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियों में यह प्लेट नहीं लगवाई है। अब परिवहन विभाग ने इस मामले में बिल्कुल साफ पैर दिखते हुए सख्ती की तैयारी कर ली है।

15 अप्रैल से नया नियम

परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) राजेंद्र विश्वकर्मा की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, 15 अप्रैल 2026 से ऐसे सभी वाहनों, जिनमें हाई सिक्योरिटी रjिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, का प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) निर्गत नहीं किया जाएगा। यानी, जिन गाड़ियों पर HSRP प्लेट नहीं होगी, उनका पॉल्युशन सर्टिफिकेट ही नहीं बनेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक वाहन में मान्यता प्राप्त HSRP नंबर प्लेट लगेगी, तभी वाहन मालिक को प्रदूषण प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

तकनीकी बदलाव और ऑटोमैटिक चेकिंग

परिवहन विभाग का तर्क है कि वाहन मालिकों की कोताही के कारण प्रदूषण नियंत्रण में बाधा आ रही है। इसी कारण, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) की मदद से PUC पोर्टल में तकनीकी संशोधन कर दिया गया है। अब से PUC जारी करने वाले केंद्रों का सिस्टम ऑटोमैटिक तौर पर यह चेक करेगा कि वाहन का HSRP नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। यदि HSRP नहीं मिली, तो सिस्टम स्वचालित रूप से PUC जारी करने से मना कर देगा।

वाहन मालिकों को 15 अप्रैल तक का समय देते हुए विभाग ने सलाह दी है कि वे तत्काल अपने पुराने वाहनों में HSRP लगवा लें, वरना प्रदूषण सर्टिफिकेट न मिलने की स्थिति में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है।

₹15,000 तक का जुर्माना

यह नियम केवल प्रदूषण सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े चालान के नियम भी काफी सख्त हैं:

  • बिना PUC के वाहन चलाने पर: ₹10,000 का चालान।
  • बिना HSRP प्लेट के वाहन चलाने पर: ₹5,000 का चालान।

अगर किसी वाहन मालिक की गाड़ी में न तो HSRP प्लेट लगी है और न ही प्रदूषण प्रमाण पत्र है, तो पुलिस या प्रवर्तन अधिकारी मौके पर ही ₹15,000 का जुर्माना लगा सकते हैं। यानी दोनो़ं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिक को एक साथ भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

कौन को लगवानी होगी HSRP?

  • 1 अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर वाहन: इन पर HSRP पहले से अनिवार्य है।
  • 1 अप्रैल 2019 से पहले के पुराने वाहन: प्रदेश में लगभग 3 करोड़ से अधिक ऐसे पुराने वाहन हैं जिनमें HSRP नहीं लगी है। इन सभी के मालिकों के लिए 15 अप्रैल तक यह लगवाना अनिवार्य हो चुका है।

कैसे लगवाएं?

वाहन मालिक आधिकारिक वेबसाइट bookmyhsrp.com पर जाकर या निकटतम मान्यता प्राप्त HSRP केंद्र पर जाकर अपनी गाड़ी के लिए प्लेट बुक कर सकते हैं। इसके लिए वाहन का आरसी, इंजन और चेसिस नंबर और पहचान प्रमाण आवश्यक है।

परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 अप्रैल के बाद यह सख्ती बिना किसी रियायत के लागू होगी। इसलिए, ₹15,000 के भारी जुर्माने से बचने के लिए तत्काल HSRP प्लेट लगवाएं और PUC भी इसी दौरान नवीनीकृत कर लें।

Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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