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UP Nirman Karmakar Yojana: उत्तर प्रदेश के निर्माण कामगारों के लिए मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना, तुरंत भरे फॉर्म

उत्तर प्रदेश के निर्माण कामगारों के लिए यह एक बड़ी खबर है! यदि आप या आपके परिवार में कोई निर्माण श्रमिक है, तो मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में सरकार की तरफ से लाखों रुपये की वित्तीय सहायता मिल सकती है। इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म तुरंत भरें। जानिए योजना की पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया!

By Pinki Negi

UP Nirman Karmakar Yojana: उत्तर प्रदेश के निर्माण कामगारों के लिए मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना, तुरंत भरे फॉर्म
UP Nirman Karmakar Yojana

भविष्य अनिश्चित है, लेकिन हम उसे सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए यही काम कर रही है। यह योजना भविष्य को सुरक्षित करने में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो यूपी श्रम विभाग का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उन्हें 5.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करता है।

श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता योजना

यह योजना निर्माण श्रमिकों के परिवारों को कई तरह से आर्थिक सहायता देती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छी बात यह है कि जो श्रमिक रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत मदद मिल सकती है, हालाँकि उनकी राशि रजिस्टर्ड श्रमिकों से कम होगी। इस योजना के बारे में विस्तार से जानने, आवेदन कैसे करें और कितनी मदद मिलेगी, इसकी जानकारी के लिए आगे पढ़ें।

यूपी निर्माण श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ‘निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना’ चलाती है, जिसका उद्देश्य मुश्किल समय में निर्माण श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत, यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाते हैं, तो आश्रित परिवार को 5.25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें 5 लाख रुपये मृत्यु या दिव्यांगता के लिए, और 25 हजार रुपये अंतिम संस्कार (अंत्येष्टि) के खर्च के लिए दिए जाते हैं। यह योजना पहले की दो अलग-अलग योजनाओं को मिलाकर 2022 में बनाई गई है।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना में मिलेगा इतना पैसा

मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति मेंकितना पैसा मिलेगाहर महीने कितना पैसा
दुर्घटना में मृत्यु5,25,000 रुपये, इसमें 25,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए25 हजार एक साथ दिए जाएंगेबाकी 5 लाख 5 साल तक हर महीने के हिसाब से मिलेंगेहर महीने 9,395 रुपये (वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से)
सामान्य मृत्यु2,25,000 रुपये, इसमें 25,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए25,000 अंतिम संस्कार के लिए एक साथ मिलेंगेबाकी 2 लाख 5 साल तक हर महीने के हिसाब सेहर महीने 8,736 रुपये (वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से)
गैर पंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मौत1 लाख रुपये एकमुश्त
पूर्ण स्थायी दिव्यांगता (100%)4,00,000 रुपये (4 साल तक मासिक किस्त के रूप में)करीब 9,172 रुपये (मौजूदा ब्याज दर के अनुसार)

कितनी दिव्यांगता पर कितनी मदद

द‍िव्‍यांगताआर्थ‍िक मदद
100%4,00,000 रुपये
50 से 99%3,00,000 रुपये
26 से 49%2,00,000 रुपये

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है:

  • श्रमिक का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है।
  • आर्थिक मदद के हकदार केवल परिवार के नीचे दिए गए सदस्य ही होंगे:
    • माता-पिता
    • पति या पत्नी
    • बेटी
    • 21 साल से कम उम्र का बेटा
  • आत्महत्या (Suicide) करने की स्थिति में कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा।
  • हत्या, साँप का काटना, बिजली गिरना, प्रसव के दौरान मृत्यु, या प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु को सामान्य मृत्यु माना जाएगा और इस पर लाभ मिलेगा।
  • श्रमिक की मृत्यु के बाद आश्रित द्वारा आवेदन करने पर उनका आधार वेरिफिकेशन (सत्यापन) कराना ज़रूरी होगा।
Author
Pinki Negi
GyanOK में पिंकी नेगी बतौर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में उन्हें 7 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में NVSHQ से की थी, जहाँ उन्होंने शुरुआत में एजुकेशन डेस्क संभाला। इस दौरान पत्रकारिता के क्षेत्र में नए-नए अनुभव लेने के बाद अमर उजाला में अपनी सेवाएं दी। बाद में, वे नेशनल ब्यूरो से जुड़ गईं और संसद से लेकर राजनीति और डिफेंस जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की। पिंकी नेगी ने साल 2024 में GyanOK जॉइन किया और तब से GyanOK टीम का हिस्सा हैं।

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