
भविष्य अनिश्चित है, लेकिन हम उसे सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना लाखों निर्माण श्रमिकों के लिए यही काम कर रही है। यह योजना भविष्य को सुरक्षित करने में बहुत उपयोगी साबित हो रही है। यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है, तो यूपी श्रम विभाग का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उन्हें 5.25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करता है।
श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता योजना
यह योजना निर्माण श्रमिकों के परिवारों को कई तरह से आर्थिक सहायता देती है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, तो यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छी बात यह है कि जो श्रमिक रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत मदद मिल सकती है, हालाँकि उनकी राशि रजिस्टर्ड श्रमिकों से कम होगी। इस योजना के बारे में विस्तार से जानने, आवेदन कैसे करें और कितनी मदद मिलेगी, इसकी जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
यूपी निर्माण श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता योजना
उत्तर प्रदेश सरकार ‘निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना’ चलाती है, जिसका उद्देश्य मुश्किल समय में निर्माण श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत, यदि किसी श्रमिक की दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाते हैं, तो आश्रित परिवार को 5.25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलती है। इसमें 5 लाख रुपये मृत्यु या दिव्यांगता के लिए, और 25 हजार रुपये अंतिम संस्कार (अंत्येष्टि) के खर्च के लिए दिए जाते हैं। यह योजना पहले की दो अलग-अलग योजनाओं को मिलाकर 2022 में बनाई गई है।
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना में मिलेगा इतना पैसा
| मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में | कितना पैसा मिलेगा | हर महीने कितना पैसा |
| दुर्घटना में मृत्यु | 5,25,000 रुपये, इसमें 25,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए25 हजार एक साथ दिए जाएंगेबाकी 5 लाख 5 साल तक हर महीने के हिसाब से मिलेंगे | हर महीने 9,395 रुपये (वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से) |
| सामान्य मृत्यु | 2,25,000 रुपये, इसमें 25,000 रुपये अंत्येष्टि के लिए25,000 अंतिम संस्कार के लिए एक साथ मिलेंगेबाकी 2 लाख 5 साल तक हर महीने के हिसाब से | हर महीने 8,736 रुपये (वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से) |
| गैर पंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मौत | 1 लाख रुपये एकमुश्त | – |
| पूर्ण स्थायी दिव्यांगता (100%) | 4,00,000 रुपये (4 साल तक मासिक किस्त के रूप में) | करीब 9,172 रुपये (मौजूदा ब्याज दर के अनुसार) |
कितनी दिव्यांगता पर कितनी मदद
| दिव्यांगता | आर्थिक मदद |
| 100% | 4,00,000 रुपये |
| 50 से 99% | 3,00,000 रुपये |
| 26 से 49% | 2,00,000 रुपये |
निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करना आवश्यक है:
- श्रमिक का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है।
- आर्थिक मदद के हकदार केवल परिवार के नीचे दिए गए सदस्य ही होंगे:
- माता-पिता
- पति या पत्नी
- बेटी
- 21 साल से कम उम्र का बेटा
- आत्महत्या (Suicide) करने की स्थिति में कोई मुआवज़ा नहीं दिया जाएगा।
- हत्या, साँप का काटना, बिजली गिरना, प्रसव के दौरान मृत्यु, या प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु को सामान्य मृत्यु माना जाएगा और इस पर लाभ मिलेगा।
- श्रमिक की मृत्यु के बाद आश्रित द्वारा आवेदन करने पर उनका आधार वेरिफिकेशन (सत्यापन) कराना ज़रूरी होगा।








